Supreme Court Gives Deadline to EC on TMC Election Symbol: तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (Election Commission) को डेडलाइन दी है। देश के शीर्ष न्यायालय ने टीएमसी के नाम और चुनाव चिह्न विवाद को सुलझाने के लिए 4 महीने की मोहलत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर चुनाव आयोग को 4 महीने में मामले का निपटारा करने में कोई समस्या आती है, तो वह कोर्ट में आवेदन दाखिल कर सकता है।

बता दें कि पार्टी के नाम और सिंबल को लेकर टीएमसी के दो गुटों में विवाद चल रहा है। फिलहाल चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को वैकल्पिक नाम और चुनाव चिन्ह दिया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह स्थिति अनिश्चित समय तक नहीं चल सकती।

टीएमसी के नाम और घास-फूल के चुनाव चिह्न को फ्रीज करने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दायर पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई थी।चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से सोमवार तक ये बताने को कहा था कि सिंबल फ्रीज करने को लेकर फाइनल फैसला कब तक ले लेगा। कोर्ट ने कहा कि आयोग को इस मामले का जल्द निपटारा करना चाहिए। वहीं मामले में ममता बनर्जी गुट का कहना है कि अगर जल्द सिंबल पर आयोग फाइनल फैसला नहीं लेता है तो नवंबर में होने वाला कॉरपोरेशन का चुनाव प्रभावित होगा। ममता बनर्जी गुट की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वो चुनाव रोकने को नहीं कह सकते लेकिन उन्हें पार्टी का मूल नाम और चुनाव चिह्न बनाए रहने दिया जाए।

ये चिह्न हुआ था अलॉट

बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से पिछले दिनों ममता बनर्जी के गुट का नाम ममता टीएमसी और सिंबल फुटबॉल प्लेयर अलॉट किया गया है जबकि बागी गुट को डेमोक्रेटिक टीएमसी नाम और लिफाफा सिंबल अलॉट किया गया है. इसी अंतरिम फैसले के खिलाफ ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. अब इस मामले में 28 सितंबर को अगली सुनवाई होगी, तब चुनाव आयोग को बताना होगा कि वह फाइनल फैसला कब तक लेगा.

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