लखनऊ. यूपी सरकार ने आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र (Date of Birth) के सबूत के रूप में मान्य करने पर रोक लगा दी है. प्लानिंग डिपार्टमेंट ने सभी विभागों को आदेश जारी किया. स्पेशल सेक्रेटरी अमित सिंह बंसल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आधार कार्ड के साथ कोई जन्म प्रमाण पत्र अटैच नहीं होता, इसलिए आधार को जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर स्वीकार ना किया जाए.

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बता दें कि अब यूपी में सरकारी कामों में जन्म तिथि के लिए केवल मान्य Birth Certificate ही चलेगा. आधार कार्ड को (Date of Birth) प्रूफ के तौर पर नहीं माना जाएगा. यूपी सरकार के इस फैसले से लाखों लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. सरकार ने ये फैसला UIDAI के लिखे गए पत्र के बाद लिया है.

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दरअसल, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के क्षेत्रीय कार्यालय ने पत्र भेजा था, जिसके आधार पर यूपी सरकार ने ये अहम फैसला लिया है. पत्र के जरिए कहा गया था कि आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि को प्रमाणिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि आधार कार्ड बनाने में जन्म प्रमाण पत्र या फिर अन्य कोई दस्तावेज देना जरूरी नहीं होता है. ऐसे में राज्य के सभी विभाग आधार कार्ड को जन्म प्रमाण के रूप में स्वीकार करना बंद करें.