चंडीगढ़। जेल में बंद खडूर साहिब से MP अमृतपाल सिंह की पैरोल को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने पंजाब की सरकार से सवाल किया कि अमृतपास की पैरोल याचिका किस आधार पर रद्द की गई है।
इसका स्पष्टीकरण अदालत ने मांगा है। यह सुनवाई चीफ जस्टिस शील नागू की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच में हुई, जिसके बाद आदेश जारी किया गया है। कोर्ट को बताया गया कि सुरक्षा कारणों के कारण अमृतपाल की पैरोल खारिज की गई है। दरअसल अमृतपाल सिंह ने 1 से 19 दिसंबर तक होने वाले सांसद ने सत्र में शामिल होने के लिए पैरोल मांगी थी।

केंद्र ने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सांसद में शामिल होने का कोई नियम नहीं है। गौरतलब है कि अमृतपाल अभी NSA के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। अब देखना है कि इस मामले में क्या जवाब आता है।
- CG Suicide News : मानसिक चिकित्सालय में भर्ती मरीज ने की आत्महत्या, प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप
- UPSC 2025 में वैभवी अग्रवाल ने हासिल की 35वीं रैंक, छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन ने दी बधाई
- अखिलेश यादव ने की शंकराचार्य के विषय में एकजुटता दिखाने की अपील, कहा- सभी साधु-संत और आमजन दें समर्थन
- पत्नी ने सहेली के साथ रात भर किया ऐसा काम, गुस्से में पति ने उठाया खौफनाक कदम, फिर खुद बुलाई पुलिस
- CG News : चलती कार में युवकों की स्टंटबाजी, वीडियो वायरल

