चंडीगढ़। जेल में बंद खडूर साहिब से MP अमृतपाल सिंह की पैरोल को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने पंजाब की सरकार से सवाल किया कि अमृतपास की पैरोल याचिका किस आधार पर रद्द की गई है।

इसका स्पष्टीकरण अदालत ने मांगा है। यह सुनवाई चीफ जस्टिस शील नागू की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच में हुई, जिसके बाद आदेश जारी किया गया है। कोर्ट को बताया गया कि सुरक्षा कारणों के कारण अमृतपाल की पैरोल खारिज की गई है। दरअसल अमृतपाल सिंह ने 1 से 19 दिसंबर तक होने वाले सांसद ने सत्र में शामिल होने के लिए पैरोल मांगी थी।

केंद्र ने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सांसद में शामिल होने का कोई नियम नहीं है। गौरतलब है कि अमृतपाल अभी NSA के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। अब देखना है कि इस मामले में क्या जवाब आता है।