चंडीगढ़। जेल में बंद खडूर साहिब से MP अमृतपाल सिंह की पैरोल को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने पंजाब की सरकार से सवाल किया कि अमृतपास की पैरोल याचिका किस आधार पर रद्द की गई है।
इसका स्पष्टीकरण अदालत ने मांगा है। यह सुनवाई चीफ जस्टिस शील नागू की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच में हुई, जिसके बाद आदेश जारी किया गया है। कोर्ट को बताया गया कि सुरक्षा कारणों के कारण अमृतपाल की पैरोल खारिज की गई है। दरअसल अमृतपाल सिंह ने 1 से 19 दिसंबर तक होने वाले सांसद ने सत्र में शामिल होने के लिए पैरोल मांगी थी।

केंद्र ने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सांसद में शामिल होने का कोई नियम नहीं है। गौरतलब है कि अमृतपाल अभी NSA के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। अब देखना है कि इस मामले में क्या जवाब आता है।
- ‘पीछे चलने वाले नहीं, रास्ता बनाने वाले बनो’ पंकज चौधरी का बड़ा बयान, बोले- ‘नैरेटिव फॉलोअर नहीं, नैरेटिव सेटर बनिए’
- कटनी में कुदरत का कहर! तेंदुआ मृत मिला, बिजली गिरने से 8 बकरियों की मौत, चरवाहा झुलसा
- नशे के खिलाफ सड़क पर उतरेगा रायपुर, MYFM की जागरूकता रैली से शुरू होगा ‘D-Negative आजादी नशे से’ अभियान
- भारत-रूस के बीच 105 विमानों की डील! UDAN योजना को मिलेगी नई उड़ान, देश में ही होगा निर्माण
- दरभंगा में पुलिस टीम पर हमला, शराब कारोबारी को छुड़ाने के लिए ट्रैक्टर और जेसीबी का इस्तेमाल



