कृष्ण कुमार मिश्र, जौनपुर. अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रूपाली सक्सेना की अदालत ने ढाई साल पहले कक्षा 6वीं में पढ़ने वाली 15 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की कैद और 12,000 रूपए जुर्माने से दंडित किया. न्याय मिलने के बाद परिवार ने खुशी जाहिर करते हुए कोर्ट का धन्यवाद किया है.

इसे भी पढ़ें- शादी, विदाई और तुरंत तलाकः ससुराल पहुंचते ही नई नवेली दुल्हन ने तोड़ दी शादी, जानिए आखिर क्यों लिया ऐसा फैसला…

बता दें कि लाइन बाजार थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने मुकदमा पंजीकृत करवाया कि उसके घर रह रही उसकी 15 वर्षीय साली 9 मार्च 2023 को रात 8 बजे शौच के लिए घर के सामने कुछ दूर गई थी. घात लगाकर बैठे गांव का ही शिव शंकर यादव उर्फ सटरू ने उसे पकड़ लिया और गेहूं के खेत में ले जाकर कर दुष्कर्म किया. घर आकर पीड़िता ने सारी बात बताई. जिसके बाद युवक के घर पहुंचकर शिकायत की तो तलवार निकालकर जान से मारने की धमकी दी.

इसे भी पढ़ें- दुश्मन के साथ भी कभी ऐसा न हो! गोलगप्पा खाते ही महिला की हो गई हालत खराब, ले जाना पड़ गया मेडिकल कॉलेज, फिर…

उसके बाद पीड़ित परिवार ने थाने पहुंचकर शिकायत की थी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी. पुलिस अधीक्षक के पास जाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी. तब वादी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दिया था. पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया. शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी और रमेश चंद्र पाल के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के बाद अदालत ने आरोपी युवक को दुष्कर्म के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के कारावास और12000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया.