रामपुर। उत्तर प्रदेश के रामपुर कोर्ट ने फर्जी पासपोर्ट मामले में आज़म ख़ान के बेटे अब्दुल्ला आज़म को दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। इससे पहले भी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और दो-दो पैन कार्ड मामलों में उन्हें 7–7 साल की सजा मिल चुकी है। अदालत के फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने अब्दुला आजम पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अब्दुल्ला को यह तीसरी सजा है।

रामपुर जेल में बंद है अब्दुल्ला आजम

बता दें कि इससे पहले अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट मामले में और सात-सात साल की सजा हो चुकी है। फिलहाल अब्दुल्ला आजम अपने पिता के साथ रामपुर जिला कारागार में बंद है। अब्दुल्ला आजम पर चल रहा यह केस काफी लंबे वक्त से सुर्खियों में बना हुआ था। आजम के बेटे पर आरोप था कि उसने दो अलग-अलग जन्मतिथियों पर दो पासपोर्ट बनवाए थे। जिस पर आज कोर्ट का फैसला आया है।

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भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने इस मामले में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ सिविल लाइंस कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि अब्दुल्ला ने ‘कूटरचित और असत्य दस्तावेजों’ का उपयोग कर पासपोर्ट प्राप्त किया और उसका इस्तेमाल भी किया। शिकायत के बाद पुलिस ने लंबी छानबीन की और पाया कि अब्दुल्ला आजम के एक पासपोर्ट में जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 अंकित है। जबकि दूसरे पासपोर्ट में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज है।