सुरेश पाण्डेय, सिंगरौली। जबलपुर हाईकोर्ट ने सिंगरौली नगर निगम में अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ी प्रक्रिया को लेकर अहम आदेश दिया है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर में दायर रिट पिटीशन क्रमांक 47935/2025 पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा ने कलेक्टर को कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश 11 दिसंबर 2025 को पारित किया गया।
यह मामला याचिकाकर्ता अनिल कुमार वैश्य बनाम मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य से जुड़ा है। याचिका में मांग की गई थी कि मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 23-ए (2)(i) के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव को लेकर नियमानुसार बैठक बुलाई जाए। याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क रखा गया कि नगर निगम के कुल निर्वाचित पार्षदों में से एक-तिहाई सदस्यों की ओर से हस्ताक्षरित आवेदन (एनेक्सचर पी-1) कलेक्टर को सौंपा गया, लेकिन उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
वैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी नहीं बुलाई बैठक
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि वैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद कलेक्टर ने बैठक नहीं बुलाई। जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। वहीं राज्य शासन की ओर से उपस्थित शासकीय अधिवक्ता ने इस बात पर आपत्ति नहीं जताई कि आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए, हालांकि यह भी कहा गया कि दस्तावेज में एक-तिहाई सदस्यों के हस्ताक्षर को लेकर स्थिति स्पष्ट की जानी आवश्यक है।
दोनों पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने कही ये बात
दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कलेक्टर को प्रस्तुत दस्तावेज (एनेक्सचर पी-1) पर विचार करना होगा और मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 23-ए (2)(i) के तहत नियमानुसार बैठक बुलानी होगी। कोर्ट ने निर्देश दिए कि प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित बैठक आयोजित की जाए।
हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। आदेश के साथ ही याचिका का निराकरण कर दिया गया। इस फैसले को सिंगरौली नगर निगम की राजनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। अब सभी की नजरें प्रशासन की अगली कार्रवाई और निर्धारित समयसीमा में बैठक बुलाए जाने पर टिकी हैं।

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