संसद में सवाल के बदले नकदी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा(Mahua Moitra) को दिल्ली हाई कोर्ट(Delhi High Court) से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने सीबीआई को उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने की अनुमति देने वाले लोकपाल के आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। इससे पहले, दोनों न्यायाधीशों की पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। महुआ मोइत्रा ने 12 नवंबर के उस लोकपाल आदेश को चुनौती दी थी, जिसके जरिए सीबीआई को उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दी गई थी।
सुनवाई पूरी होने के बाद मोइत्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता निधेश गुप्ता ने सीबीआई की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध किया था, लेकिन पीठ ने उस चरण पर कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। मोइत्रा का कहना है कि लोकपाल ने उनके लिखित उत्तर पर पर्याप्त विचार किए बिना कार्रवाई की मंजूरी दी, जबकि उन्हें जवाब दाखिल करने का अवसर दिया गया था और मौखिक बहस की अनुमति भी मिली थी।
क्या है पूरा मामला
महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के कहने पर संसद में सवाल पूछे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। दुबे का दावा था कि उनके पास जो सबूत हैं, वे वकील जयअनंत देहादराई ने उपलब्ध कराए। इसके बाद दुबे ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर कहा कि जयअनंत, जो महुआ मोइत्रा के पुराने परिचित बताए जाते हैं, ने खुलासा किया है कि मोइत्रा ने हीरानंदानी से कथित तौर पर रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछे।
उन्होंने आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने संसद में पूछे गए 61 सवालों में से 50 सवाल दर्शन हीरानंदानी और उनकी कंपनी के हितों की रक्षा के उद्देश्य से पूछे। मोइत्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता निधेश गुप्ता ने दलील दी कि लोकपाल ने लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। उनके अनुसार, अधिनियम की धारा 20(7) के तहत लोकपाल के लिए आरोपी लोकसेवक से टिप्पणी या जवाब लेना अनिवार्य है, लेकिन बिना आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण किए ही आरोपपत्र दाखिल करने की मंजूरी दे दी गई। वहीं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि आरोपी को मौखिक सुनवाई का अधिकार प्राप्त नहीं है और लिखित जवाब का अवसर महुआ मोइत्रा को दिया गया था।
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