NEW DELHI: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि आरोपियों का प्रथम दृष्टया सीएम के खिलाफ साजिश रचने और जान से मारने का इरादा था। यह मामला अगस्त 2025 में सिविल लाइंस स्थित कैंप ऑफिस में जन सुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर हुए कथित हमले से जुड़ा है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में शनिवार को दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने कहा कि आरोपी को सीएम आसान शिकार लगीं। पहली नजर में ये आपराधिक साजिश और हत्या के प्रयास का केस बनता है।

एडीशनल सेशन जज (ASJ) एकता गौबा मान ने आरोपी साकरिया राजेशभाई खिमजी और सैयद तहसीन रजा रफीउल्लाह शेख के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं में आरोप तय करने का आदेश दिया।इनमें आपराधिक साजिश, हत्या का प्रयास, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालना और सरकारी कर्मचारी पर हमला करने की धाराएं शामिल हैं।

मामले में आरोपों की औपचारिक स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए अगली सुनवाई 26 दिसंबर 2025 को तय की गई है।

  • CCTV फुटेज से पता चलता है कि घटना से एक दिन पहले आरोपी ने शालीमार बाग स्थित मुख्यमंत्री के निजी आवास की रेकी की थी। चार्जशीट में दोनों आरोपियों के बीच कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) भी शामिल हैं।
  • कोर्ट ने यह भी नोट किया कि आरोपी राजेश ने मुख्यमंत्री के कैंप ऑफिस के वीडियो क्लिप सह-आरोपी तहसीन रजा को भेजे थे।
  • ये तथ्य पहली नजर में मुख्यमंत्री की हत्या के इरादे से रची गई आपराधिक साजिश की ओर इशारा करते हैं। इसके अलावा आरोप है कि घटना के दौरान आरोपी राजेश ने धीरेंद्र नाम के एक व्यक्ति को मुक्का मारा, जो मुख्यमंत्री की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था।।
  • दोनों आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 61(2) (आपराधिक साज़िश), 221 (सरकारी कर्मचारी को रोकना), 132 (सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए हमला) और 109(1) (हत्या का प्रयास) के तहत मामला बनता है। आरोपी साकरिया राजेशभाई के खिलाफ अतिरिक्त रूप से धारा 115(2) (चोट पहुंचाना) भी लागू की गई है।
  • आरोपी दिल्ली का निवासी नहीं था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जुड़ी किसी शिकायत को लेकर मुख्यमंत्री तक पहुंचने का उसके पास कोई वैध आधार नहीं था। पीड़ित एक महिला हैं और कानून हर महिला को समान सुरक्षा प्रदान करता है, चाहे वह आम नागरिक हो या मुख्यमंत्री।
  • आरोपी मुख्यमंत्री का सुरक्षा घेरा तोड़ने में सफल रहा। उसने उनके साथ मारपीट की, जिससे सिर के टेम्पोरल हिस्से में चोट आई, नाक से खून बहा और होंठ पर भी चोट लगी। इसके बाद आरोपी ने दोनों हाथों से उनका गला दबाया और जान से मारने की धमकी दी।

मामला 20 अगस्त 2025 का है। सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास में जनसुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता पर हमला किया गया।पुलिस के मुताबिक जांच में सामने आया है कि इस केस की साजिश गुजरात के राजकोट में रची गई थी। सह-आरोपी तहसीन रजा ने आरोपी राजेश के बैंक खाते में 2,000 रुपए ट्रांसफर किए थे।

कोर्ट के अनुसार, चार्जशीट में कहा गया है कि आरोपी साकरिया राजेशभाई सुरक्षा घेरा तोड़कर मुख्यमंत्री तक पहुंचा, उन्हें जमीन पर धक्का दिया और गला घोंटने की कोशिश की। इस दौरान मुख्यमंत्री को चोटें आईं। इस मामले की FIR 20 अगस्त 2025 को सिविल लाइंस थाना में दर्ज की गई थी। दिल्ली सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रदीप राणा और अधिवक्ता कार्तिक गादी ने अदालत में पक्ष रखा। कोर्ट ने ये भी कहा कि दोनों आरोपियों के खिलाफ पहली नजर में मामला बनता है। कोर्ट ने दलीलें और कोर्ट के सामने रखे गए सबूतों पर विचार करने के बाद आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए।

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