Maharashtra politics: एनसीपी (SP) प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar), सांसद सुप्रिया सुले (Supriya Sule) और एनसीपी प्रमुख एवं डिप्टी सीएम अजित पवार (Ajit Pawar) को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) से बड़ी राहत मिली है। पुणे के लवासा हिल स्टेशन (LAVASA Hill station) निर्माण में अवैध अनुमति की जांच की मांग वाली याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। जनहित याचिका में CBI को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि वह पुणे जिले के लवासा में हिल स्टेशन के निर्माण के लिए कथित तौर पर अवैध रूप से दी गई अनुमतियों के लिए मामला दर्ज करे।
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अनखड़ की बेंच ने पाया कि याचिकाकर्ता नानासाहेब जाधव (जो एक वकील हैं) कोई ऐसा कानूनी प्रावधान पेश करने में विफल रहे हैं। जिसके तहत कोई अदालत, अपने दीवानी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दे सकती है।

जाधव की जनहित याचिका में सीबीआई को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि वह पुणे जिले के लवासा में एक हिल स्टेशन के निर्माण के लिए कथित तौर पर अवैध रूप से दी गई अनुमतियों के लिए शरद पवार, सुले और अजित पवार के खिलाफ मामला दर्ज करे। फरवरी 2022 में, जब जाधव ने लवासा को दी गई विशेष अनुमतियों को अवैध घोषित करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी, तब हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। हालांकि, हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि ऐसा लगता है कि शरद पवार और उनकी बेटी ने प्रभाव और दबदबे का थोड़ा इस्तेमाल किया है। सीबीआई जांच की मांग करते हुए 2023 में दायर की गई नई जनहित याचिका में, जाधव ने कहा कि उन्होंने दिसंबर 2018 में पुणे पुलिस आयुक्त के पास पवार और अन्य के खिलाफ जांच की मांग करते हुए एक शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
शरद पवार ने दायर की थी हस्तक्षेप याचिका
इस साल मार्च में शरद पवार ने जनहित याचिका का विरोध करते हुए एक हस्तक्षेप याचिका दायर की। याचिका में दावा किया गया कि जाधव ने बार-बार इसी तरह के या समान आरोप लगाए हैं।
यह भी पढ़ेंः- ‘एक मूर्ख की वजह से देश इतना नुकसान नहीं झेल सकता…,’ किरेन रिजिजू का राहुल गांधी पर करारा वार, बोले- अब हर बिल पास कराएगी सरकार
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक


