झारखंड में पेसा कानून को मंजूरी मिल गई है। अब अधिसूचना जारी होते ही यह कानून प्रदेश के 14 अनुसूचित जिलों में पूरी तरह एक्टिव हो जाएगा। जबकि पलामू, गोड्डा और गढ़वा जैसे जिलों में आंशिक रूप से लागू होगा। इस कानून को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। झारखंड कैबिनेट बैठक में मंगलवार (23 दिसंबर) को कई बड़े फैसले लिए गए. इसमें सबसे अहम पेसा कानून को मंजूरी देने का रहा. इसके साथ ही राज्य में वर्षों से लंबित पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन का रास्ता साफ हो गया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, हमारी कैबिनेट ने झारखंड की जनता को समर्पित कर दिया है. हमें उम्मीद है कि इस कानून से शेड्यूल्ड एरिया के लोगों को बहुत लाभ होगा.
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि नई नियमावली लागू होने के साथ ही ग्राम सभाओं की भूमिका और अधिकारों में व्यापक विस्तार होगा. इसके तहत सरकार का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में निवास करने वाले आदिवासी समुदायों को स्थानीय संसाधनों के संरक्षण और निर्णय प्रक्रिया में वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करना है. नियमावली के तहत ग्राम सभाओं को अपने क्षेत्र में होने वाले खनन कार्यों पर निगरानी रखने और सहमति देने का अधिकार मिलेगा. भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों में भी ग्राम सभा की भूमिका निर्णायक होगी.
सरकार के इस फैसले को आदिवासी स्वशासन और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. उल्लेखनीय है कि झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में पेसा कानून लागू न किए जाने पर इसी वर्ष सितंबर में बालू घाटों और लघु खनिजों के लीज आवंटन पर रोक लगा दी थी. मंगलवार को भी इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें सरकार की ओर से अदालत को बताया गया था कि आज पेसा एक्ट की नियमावली का ड्राफ्ट कैबिनेट में पेश किया जाएगा.
केंद्र सरकार ने वर्ष 1996 में पेसा कानून लागू किया था। इसका उद्देश्य राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के हितों की सुरक्षा करना था, लेकिन एकीकृत बिहार में इसकी नियमावली नहीं बनाई गई। वर्ष 2019 और 2023 में नियमावली का ड्राफ्ट तैयार किया गया था, लेकिन लागू नहीं किया गया। इसके बाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। वर्ष 2024 में मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार काे 2 माह के अंदर पेसा नियमावली लागू करने का निर्देश दिया था।
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