SAURABH BHARDWAJ NEWS: दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और AAP नेता सौरभ भारद्वाज और उनके साथी संजय झा, आदिल अहमद खान के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में FIR दर्ज की है. मामला ईसाई समुदाय के पवित्र प्रतीक ‘सांता क्लॉज’ के कथित अपमानज से जुड़ा है. FIR अधिवक्ता खुशबू जॉर्ज की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है. पुलिस ने बताया कि इस मामले में सोशल मीडिया पोस्ट की जांच की जा रही है. आरोप है कि AAP नेताओं ने दिल्ली प्रदूषण पर व्यंग्य करते हुए सांता क्लॉज को बेहोश दिखाकर ईसाई समुदाय के पवित्र प्रतीक की मॉकरी की. वीडियो में सांता क्लॉज को मास्क पहने प्रदर्शन करते दिखाया गया, जिसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया गया.

शिकायत के मुताबिक, 17 और 18 दिसंबर 2025 को इन नेताओं ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स से एक वीडियो पोस्ट किया. वीडियो कनॉट प्लेस में किए गए एक राजनीतिक स्किट से जुड़ा है. वीडियो में सांता क्लॉज जो ईसाई समुदाय के लिए एक पवित्र और सम्मानित धार्मिक-सांस्कृतिक प्रतीक हैं, को मजाकिया और अपमानजनक तरीके से दिखाया गया है.

वीडियो में सांता क्लॉज को सड़क पर बेहोश होकर गिरते हुए दिखाया गया और उन्हें राजनीतिक संदेश देने के लिए एक प्रॉप (साधन) की तरह इस्तेमाल किया गया. वीडियो में नकली CPR करते हुए सांता क्लॉज का मजाक उड़ाया गया, जिससे सेंट निकोलस और क्रिसमस पर्व की पवित्रता को ठेस पहुंची. शिकायत में कहा गया है कि यह सब जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया गया, ताकि ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा सके. धार्मिक प्रतीक का इस तरह राजनीतिक इस्तेमाल करना ईसाई धर्म का अपमान माना गया है.

दिल्ली पुलिस के अनुसार, सार्वजनिक रूप से किसी धार्मिक प्रतीक का मजाक उड़ाना BNS की धारा 302 का उल्लंघन है. दिल्ली पुलिस ने मामले में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है और जांच जारी है. दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (IPC) की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की है. पुलिस ने कहा कि सार्वजनिक रूप से धार्मिक प्रतीक का मजाक उड़ाना या अपमान करना अपराध है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस डिजिटल साक्ष्य और सोशल मीडिया पोस्ट की जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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