राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश में अब सिर्फ तीन दिन में कर्मचारियों के तबादले हो जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर अब तक की सबसे फुर्तीली व्यवस्था बनाई गई है। विभाग प्रमुख को तीन दिन में तबादला आदेश निकालना होगा। ऐसा नहीं करने पर कारण बताना होगा।

एमपी में कर्मचारियों के तबादले को लेकर नई व्यवस्था की गई है। विभाग प्रमुख को अब तीन दिन में ट्रांसफर का आदेश निकलाना होगा। अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव को तीन दिन में तबादले करने होंगे। मुख्यमंत्री ऑफिस की तबादले वाली ए प्लस नोटशीट को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है।

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इस दौरान तबादला नीति के प्रावधान शिथिल रहेंगे। तबादले के बाद अनुमोदन भी बाद में लिया जा सकेगा। वहीं तीन दिन में ट्रांसफर का आदेश नहीं निकलने पर कारण बताना होगा। तबादला नहीं कर पाने की टीप भी सीधे सीएम ऑफिस भेजना होगी। A+ नोटशीट का समय सीमा में पालन कराने की जिम्मेदारी भी एसीएस और पीएस की होगी। मंत्री-विधायकों के केस में हो रही देरी पर नई व्यवस्था बनाई गई है। आपको बता दें कि इसे लेकर मंत्री-विधायकों ने मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाई थी।

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