Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने बाल सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए अहम फैसला लिया है। राज्य के आठ जिलों में विशेष पॉक्सो (POCSO) अदालतों की स्थापना की जाएगी। इसके संबंध में विधि विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।

इन जिलों में खुलेंगे पॉक्सो कोर्ट
सरकार ने जिलेवार क्षेत्रीय सीमाओं को ध्यान में रखते हुए जिन जिलों में नए विशेष न्यायालयों को मंजूरी दी है, उनमें फलोदी, डीडवाना, खैरथल, ब्यावर, बाड़मेर, डीग, कोटपुतली और सलूम्बर शामिल हैं। इन सभी आठ जिलों में एक-एक पॉक्सो कोर्ट स्थापित किया जाएगा।
पीड़ित बच्चों को मिलेगी त्वरित राहत
यह अधिसूचना राजस्थान सरकार के विधि सचिव राघवेंद्र काछवाल के माध्यम से जारी की गई है। नोटिफिकेशन बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 की धारा 25 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किया गया है।
सरकार का उद्देश्य बच्चों के खिलाफ होने वाले लैंगिक अपराधों पर प्रभावी रोक लगाना और पॉक्सो अधिनियम, 2012 से जुड़े मामलों की सुनवाई को तेज करना है। नए कोर्ट खुलने से पीड़ित बच्चों को अपने ही जिले में न्याय मिल सकेगा और उन्हें लंबी कानूनी प्रक्रिया व दूर-दराज की अदालतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
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