कुंदन कुमार/पटना। जमीन के दाखिल-खारिज मामलों में अनावश्यक देरी को लेकर अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी जिला समाहर्ताओं को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि ऑनलाइन दाखिल-खारिज के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों के मामलों का निपटारा निर्धारित 14 दिनों के भीतर हर हाल में किया जाए।
नियमों की अनदेखी पर उठे सवाल
सचिव ने कहा कि भूमि सुधार जनकल्याण संवाद एवं अन्य स्रोतों से यह जानकारी सामने आई है कि कई अंचलों में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। कई मामलों में आपत्ति रहित आवेदन को भी जानबूझकर लंबित रखा जा रहा है, जिससे अंचल कार्यालयों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
आधारहीन आपत्तियां नियमों के खिलाफ
जय सिंह ने स्पष्ट किया कि आम सूचना जारी होने के बाद यदि 14 दिनों के भीतर कोई वैध आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो अंचल अधिकारी को बिना देरी के दाखिल-खारिज का आदेश पारित करना चाहिए। इसके विपरीत कई अंचलों में अधिकारी स्वयं ही आधारहीन स्वतः आपत्ति दर्ज कर मामलों को अनावश्यक सुनवाई में डाल रहे हैं, जो नियमों के खिलाफ है।
कार्रवाई की चेतावनी
सचिव ने सभी जिला समाहर्ताओं को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि यदि आधारहीन आपत्तियां दर्ज कर मामलों को बेवजह लटकाया गया, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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