Korba-Raigarh News Update : कोरबा। जिले के पाली और चैतमा चौकी क्षेत्र में लूटपाट के घटना को अज्ञात आरोपियों ने अंजाम दिया था। मामले में पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया जहां पड़ोसी जिला बिलासपुर के रतनुपर पुलिस ने इनमें से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने पाली और चैतमा में वारदात को अंजाम दिया था।


पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पुटा निवासी जगत नेताम ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि 9 जनवरी को रात्रि 8:30 बजे पूटा के पास इसके साथ दो पल्सर मोटर सायकल में 4 युवको द्वारा झपटमारी कर जगत नेताम के पास से 2 हजार रू की लूटपाट किये थे। जगत नेताम की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपपियों के खिलाफ धारा 304(2), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर पतासाजी की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पाली थाना प्रभारी जितेंद्र यादव द्वारा मामले की छानबीन की जा रही थी। मुखबीर की सूचना पर पुलिस ने पाली निवासी श्रीयष परिहार उर्फ कान्हा परिहार को गिरफतार किया गया है। गिरफतार आरोपी से घटना में प्रयुक्त पल्सर मोटर सायकल जप्त की गई है। मामले एक अन्य आरोपी वेदप्रकाश वैष्णव ऊर्फ नीलेश वैष्णव को रतनपुर पुलिस ने गिरफतार किया गया है। वहीं मामले के दो अन्य आरोपी सुल्तान हुसैन एवं कामरान अंसारी की पता तलाश किया जा रहा है। वहीं इन्हीं आरोपियों ने चैतमा चौकी क्षेत्र में साई फ्यूल्स में 16 जनवरी की रात भी लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था।
2 आरक्षक को एसपी ने किया निलंबित, रिपोर्ट लिखाने पहुंची युवती को किया था वापस
कोरबा। विगत दिनों बांकीमोंगरा क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आयी थी। युवती अपनी बहन के साथ थाने में रिपोर्ट लिखाने पहुंची थी जहां ड्यूटी में तैनात दोनों आरक्षकों ने इसकी सूचना थाने के किसी भी अफसर को नहीं दी और युवती बिना रिपोर्ट लिखाये ही वापस लौट गई थी। मामला सामने आने के बाद कर्तव्य में लापरवाही और उदासीनता बरते जाने के कारण जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने दो आरक्षकों को निलंबित कर दिया है।
पुलिस सूत्र के मुताबिक बांकीमोंगरा थाना में पदस्थ आरक्षक राकेश मेहता और आरक्षक राजेन्द्र राज के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है कि मामला पिछले दिनों सामने आए गैंगरेप से जुड़ा है जिसमें डायल 112 के चालक सहित युवती के प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया जा चुका है। आरक्षक राकेश मेहता व राजेंद्र राज पर आरोप है कि पीड़तिा द्वारा घटना के बाद बांकीमोंगरा थाना आने पर उसका आवेदन नहीं लिया गया था और उन्हें वापस कर दिया गया था और आरक्षकों ने इस तरह की किसी भी घटना की जानकारी बांकीमोंगरा थाना प्रभारी या किसी भी अफसर को नहीं दी। जिसे कर्तव्य में लापरवाही मानते हुए जांच उपरांत पुलिस अधीक्षक ने आरक्षक राकेश मेहता व राजेंद्र राज को निलंबित कर दिया है।
राशन दुकान में स्टॉक की कमी, एजेंसी निलंबित
रायगढ़। जगतपुर वार्ड क्रमांक 04 स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान की जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। जिला प्रशासन ने पीडीएस नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए संबंधित दुकान को निलंबित कर दिया है। खाद्य अधिकारी रायगढ़ ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 के तहत जगतपुर वार्ड क्रमांक 04 स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान आईडी 411001089 की जांच के दौरान संचालक द्वारा हितग्राहियों को वितरित किए गए खाद्यान्न में अत्यधिक मात्रा में स्टॉक की कमी पाई गई। साथ ही वितरण में नियमों का उल्लंघन किए जाने के प्रमाण मिलने पर संबंधित संचालन एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। खाद्य अधिकारी रायगढ़ ने बताया कि लगभग एक माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बावजूद अध्यक्ष सचिव एवं विक्रेता संचालन एजेंसी समलेश्वरी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित नया गंज इतवारी बाजार रायगढ़ द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।
मारपीट मामले में आरोपी को पुलिस ने अजमानतीय धाराओं में रिमांड पर भेजा
रायगढ़। थाना जूटमिल क्षेत्र अंतर्गत झोपड़ीपारा में पुरानी लेनदेन की रंजिश को लेकर हुई गंभीर मारपीट की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी। युवक को गिरफ्तार कर अजमानतीय धाराओं के तहत रिमांड पर भेज दिया है। घटना को लेकर आहत युवक के पिता द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की थी। 12 जनवरी को स्वरूप दास पिता स्व निगईवन्द्र दास उम्र 50 वर्ष निवासी थाना जुटमिल के पीछे झोपडीपारा वार्ड क्रमांक 35 ने थाना जूटमिल में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 11 जनवरी की रात करीब 10 बजे कबीर चौक में झोपड़ीपारा निवासी अनुज यादव द्वारा पुराने आपसी पैसों के लेनदेन की बात को लेकर उसके बेटे भास्कर दास के साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई।
इसी दौरान आरोपी ने ईंट से भास्कर के सिर के पीछे वार किया तथा अपने हाथ में रखे चाकूनुमा वस्तु से कमर के पीछे हमला किया, जिससे भास्कर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल रायगढ़ में भर्ती कराया गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना जुटमिल में मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आहत भास्कर दास उर्फ मोनू का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आरोपी अनुज यादव के विरुद्ध धारा 118 (1) भारतीय न्याय संहिता की धाराएं विस्तारित की गईं। पुलिस द्वारा आरोपी अनुज यादव को तलब कर घटना के संबंध में पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपना अपराध स्वीकार किया।
इंदिरा विहार में फेंसिंग तार चोरी, तीन आरोपी गिरफ्तार
रायगढ़। थाना चक्रधरनगर क्षेत्र अंतर्गत इंदिराविहार में वन विभाग द्वारा संरक्षित क्षेत्र की सुरक्षा के लिए लगाए गए फेंसिंग तार की चोरी करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करते हुए रिमांड पर भेज दिया है।
आरोपियों के कब्जे से चोरी में प्रयुक्त होंडा एक्टिवा स्कूटीए लगभग 25 मीटर फेंसिंग तार तथा तार काटने में इस्तेमाल किए गए दो लोहे के प्लास जब्त किए गए हैं। घटना को लेकर 19 जनवरी को श्रीमती स्वर्णलता लकड़ा, उप वनक्षेत्रपाल इंदिराविहार प्रभारी वन मंडल रायगढ़ द्वारा थाना चक्रधरनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रिपोर्ट में बताया गया कि वह डिप्टी रेंजर एवं वनरक्षक के साथ इंदिराविहार क्षेत्र में पेट्रोलिंग पर थीं। इसी दौरान दोपहर करीब 3 बजे उन्होंने तीन व्यक्तियों को वन विभाग द्वारा सुरक्षा के लिए लगाए गए फेंसिंग तार को निकालते हुए देखा, जबकि कुछ तार स्कूटी में रखे जा रहे थे।
टीम द्वारा पीछा करने पर दो व्यक्ति मौके से फरार हो गए, जबकि एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। मौके पर खड़ी स्कूटी की डिक्की व आसपास करीब 25 मीटर फेंसिंग तार रखा हुआ पाया गया। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम शत्रुघन बरेठ पिता खिकराम बरेठ निवासी बोईरदादर बताया तथा बताया कि उसके साथ दिनबंधु वैष्णव और संतराम वैष्णव भी चोरी करने आए थे। रिपोर्ट के आधार पर थाना चक्रधरनगर में अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभकी गई।
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