पाकिस्तान की एक अदालत ने शनिवार को दो मानवाधिकार वकील जैनब मजारी और उनके पति हादी अली चट्ठा को दोषी ठहराते हुए 17-17 साल की जेल की सजा सुनाई. अधिकारियों का दावा है कि कपल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में राज्य और उसकी सुरक्षा संस्थाओं के खिलाफ टिप्पणी की थीं. अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, जज अफजल माजोका ने यह फैसला इस्लामाबाद में जैनब मजारी और उनके पति हादी अलीचट्ठा की गिरफ्तारी के एक दिन बाद सुनाया.

कपल इस सुनवाई के लिए वीडियो लिंक के जरिए थोड़ी देर के लिए पेश हुए. हालांकि फिर, उन्होंने सुनवाई का बहिष्कार किया। जिसके बाद अदालत ने मुकदमे को समाप्त करते हुए फैसला सुना दिया. परिवार और दोस्तों ने इस फैसले की निंदा की. कपल ने सभी आरोपों से इनकार किया है.

जज ने क्या-क्या कहा?

अदालत के फैसले में कहा गया कि मजारी ने पिछले कुछ सालों में कई ट्वीट किए, जिनमें प्रतिबंधित बलूच अलगाववादी समूह और पाकिस्तानी तालिबान के एजेंडे को दर्शाया गया. यह मामला अगस्त 2025 में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में दर्ज कराई गई एक शिकायत से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कपल ने सोशल मीडिया के जरिए राज्य और उसकी सुरक्षा संस्थाओं को बदनाम किया. उन्हें पिछले साल अक्टूबर में औपचारिक रूप से आरोपित किया गया था और वो बार-बार अदालत में पेश होने से इनकार करते रहे.

अपने फैसले में जज ने शिकायत का हवाला देते हुए कहा कि मजारी ने अपने पति की सक्रिय मिलीभगत से सोशल मीडिया पर लगातार आपत्तिजनक, भ्रामक और राष्ट्र-विरोधी सामग्री प्रसारित की. फैसले में कहा गया कि मजारी के ट्वीट राज्य संस्थाओं के खिलाफ झूठे और भ्रामक कथनों से भरे हुए हैं, जो PECA (प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट) के तहत अपराध हैं. यह कानून संसद ने पिछले साल गलत सूचना और नफरत फैलाने से रोकने के लिए पारित किया था.

मानवाधिकार संगठन ने क्या कहा?

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मानवाधिकार संगठनों ने मजारी और चट्ठा की गिरफ्तारी की निंदा की और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की. एमनेस्टी इंटरनेशनल ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि कपल की हिरासत पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से न्यायिक उत्पीड़न और डराने-धमकाने के लंबे अभियान में ताजा बढ़ोतरी है.

संगठन ने कहा कि मजारी और चट्ठा को अदालत की सुनवाई के लिए जाते समय गिरफ्तार किया गया, जहां प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने अत्यधिक बल प्रयोग किया. गिरफ्तारी के समय कोई कारण नहीं बताया गया, जिससे कपल की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हुईं.

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