कांकेर। कांकेर में विशेष न्यायधीश मनोज कुमार प्रजापति की अदालत ने मछली पालन विभाग के घूसखोर निरीक्षक लखनलाल अहिरवार को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है और पंद्रह हजार रूपये का जुर्माना लगाया है.
20 अप्रैल 2015 को मत्स्य निरीक्षक लखनलाल अहिरवार ने जलाशय का लीज-पट्टा बनाकर देने के नाम पर हितग्राही नारदराम से 30 हजार रूपये रिश्वत की मांग की थी. जिसकी शिकायत पीड़ित ने जगदलपुर में एंटी करप्शन ब्यूरों से की. उसके बाद दस-दस हजार रूपये किस्तों में मत्स्य निरीक्षक ने रिश्वत ली.
एसीबी की टीम ने रंगे हाथों उसे गिरफ्तार कर लिया. शासकीय वकील संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि प्रकरण का विचारण विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मनोज कुमार प्रजापति के न्यायालय में हुआ.
प्रकरण के दौरान पांच साक्षियों के कथन प्रार्थी के कथन और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार प्रजापति ने आरोपी मत्स्य निरीक्षक लखनलाल अहिरवार को रिश्वत लेने का दोषी पाया. और उसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत 4 वर्ष कारावास और धारा 13 1 डी व सहपाठी धारा-13 दो में 5 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 15000 रूपये का जुर्माना भी लगाया है.