चंकी बाजपेयी, इंदौर। इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। मेघालय के शिलांग में हनीमून के दौरान हुई इस सनसनीखेज हत्या के मामले में शिलांग कोर्ट ने बिल्डिंग मालिक लोकेंद्र सिंह तोमर और चौकीदार बलवीर सिंह अहिरवार को सबूतों के अभाव में पूरी तरह दोषमुक्त करार दे दिया है। दोनों को राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सबूत मिटाने और छिपाने के आरोप में शिलांग पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
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पुलिस की प्रारंभिक जांच में संदेह हुआ था कि हत्या के बाद मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी (राजा की पत्नी) इंदौर की लसूड़िया इलाके में लोकेंद्र तोमर की बिल्डिंग के एक फ्लैट में छिपी हुई थी। यह फ्लैट लोकेंद्र ने शिलोम जेम्स नामक व्यक्ति को किराए पर दिया हुआ था, और कमरे का एग्रीमेंट किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर किया गया था।
हालांकि, विस्तृत जांच और गहन पूछताछ के बाद पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि लोकेंद्र या बलवीर का हत्या से कोई सीधा संबंध था या उन्होंने सबूत छिपाने में सक्रिय भूमिका निभाई। शिलांग पुलिस ने अब इस मामले में दूसरी चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है, जिसमें इन दोनों का नाम हटा दिया गया है। सबूत नष्ट करने के आरोप में पहले गिरफ्तार तीन लोगों में से केवल शिलोम जेम्स के खिलाफ ही चार्जशीट दाखिल की गई है।
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दोनों आरोपी पहले ही जमानत पर बाहर थे, और अब कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। इस फैसले से पुलिस की शुरुआती थ्योरी पर सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी, राज कुशवाह और अन्य सहयोगी न्यायिक हिरासत में हैं, और मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है।
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