कुमार इंदर, दिल्ली/जबलपुर। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल का चुनाव कराने का निर्देश दिया हैं। 30 अप्रैल के पहले इलेक्शन कराने की बात कही है। काउंसिल के चुनावों की निगरानी और संचालन हाई पावर्ड इलेक्शन कमेटी करेगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश इसकी अध्यक्षता करेंगे।

दरअसल, अक्टूबर 2025 में स्टेट बार काउंसिल का कार्यकाल खत्म हो चुका है। फिलहाल यह एक्सटेंशन पर चल रहा है। इसे लेकर अधिवक्ता गौरव मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में आदेवन लगाया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि स्टेट बार काउंसिल मध्य प्रदेश का मूल कार्यकाल अक्टूबर 2025 में खत्म हो चुका है। हालांकि, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 8 के तहत चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से 6 महीने का विस्तार दिया गया था, लेकिन इलेक्शन नहीं कराए गए।

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4 फरवरी को इस पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। इधर, चुनाव के निर्देश के बाद प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। संभावित उम्मदीवारों ने न्यायालयों से संपर्क भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि स्टेट बार में 25 सदस्यों का चुनाव होता है। इस बार इलेक्शन में महिला आरक्षण भी रहने वाला है। 30 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए रिजर्व रह सकते हैं।

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