कृष्ण कुमार मिश्र, जौनपुर। मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश रणजीत कुमार की अदालत में कोडीन कफ सिरप के मास्टरमाइंड भोला जायसवाल सोनभद्र जेल से कोर्ट में पेश किया गया। यहां कोतवाली थाना में दर्ज मुकदमे में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं की बढ़ोतरी की गई है उन धाराओं में आरोपी का रिमांड बना। और आरोपी को वापस ले जाया गया। कोर्ट ने 18 फरवरी तिथि नियत किया है।

क्या है पूरा मामला

बता दें कि कोतवाली थाने में औषधि निरीक्षक रजत कुमार द्वारा 21 नवंबर 2025 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई रिपोर्ट में भोला प्रसाद, शुभम जायसवाल के अलावा अंकुल मौर्य समेत 14 आरोपी हैं। आरोप है कि जनपद की 12 फर्मो ने भोला जायसवाल की फर्म मेसर्स शैली ट्रेडर्स के माध्यम से करीब 42 करोड़ रुपए के कोडीन युक्त कफ सिरप का कारोबार किया। उसे अवैध तरीके से बेचा गया।

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जांच में पता चला कि सिरप यहां आई ही नहीं और उसकी बिक्री दिखा दी गई। कोडीन युक्त कफ सिरप की भारी मात्रा को षड्यंत्र कर अवैध लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से गैर चिकित्सकीय नशे के रूप में प्रयोग करने के लिए विक्रय करने की बात प्राथमिकी में कही गई।