दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस और लोन भुगतान से जुड़े मामलों में अभिनेता राजपाल यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने राजपाल को फटकार लगाते हुए कहा कि जेल में जाना उनकी अपनी गलती है। राजपाल ने अदालत से अपील की थी कि उनके परिवार में शादी होने के कारण उन्हें जमानत दे दी जाए। अदालत ने यह अनुरोध खारिज करते हुए सुनवाई को आगे बढ़ाया और जमानत याचिका पर अगली सुनवाई सोमवार के लिए तय की। इसका मतलब है कि राजपाल यादव को कुछ और दिन तिहाड़ जेल में रहना पड़ेगा।
कुछ दिन और जेल में रहेंगे राजपाल
दिल्ली हाई कोर्ट ने डेढ़ दशक पुराने लोन मामले में अभिनेता राजपाल यादव की जमानत याचिका पर नाराजगी जताई है और उन्हें कुछ दिन और तिहाड़ जेल में रखने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि राजपाल ने कई बार आश्वासन दिया था कि शिकायतकर्ता का पैसा चुका देंगे, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। सुनवाई के दौरान राजपाल के वकील ने स्टेटमेंट रखा कि पैसे दे दिए जाएंगे, लेकिन अदालत ने कहा कि आज फिर वही कहा जा रहा है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने ब्रेक से पहले वकील से कहा कि पैसे देने पर अपना मन बना लें।
राजपाल को पड़ी फटकार
कोर्ट की सुनवाई दोपहर 2:30 बजे के बाद फिर से शुरू हुई। राजपाल के वकील ने कहा कि उन्होंने कई बार राजपाल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। इसके बाद बेल एप्लिकेशन दाखिल की गई। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने फटकार लगाते हुए कहा, “राजपाल जेल गए हैं क्योंकि उन्होंने अपने ही वादे का पालन नहीं किया। कम से कम दो दर्जन बार कहा गया कि पैसे दे देंगे, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ।” कोर्ट ने अगले सुनवाई के लिए सोमवार तय की और दूसरे पक्ष को बेल एप्लिकेशन का जवाब दाखिल करने को कहा।
राजपाल की भतीजी की है शादी
बेल एप्लिकेशन में राजपाल ने बताया कि उनके परिवार में 19 फरवरी को शादी है। वह अपने भाई श्रीपाल यादव की बेटी की शादी में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाए गए हैं। अदालत में यह अर्जी उनकी शादी अटेंड करने की अनुमति के लिए दाखिल की गई थी। हालांकि, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने फटकार लगाते हुए कहा कि राजपाल जेल में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने वादों का पालन नहीं किया, और दो दर्जन बार आश्वासन देने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया।
एक नजर पूरे मामले पर
2010 में राजपाल ने दिल्ली के एक बिजनसमैन से फिल्म बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये लिए थे। हालांकि, उन्होंने फिल्म बनाई लेकिन यह फ्लॉप हो गई। फिल्म नाकाम होने के बाद पैसे लौटाने का दबाव बढ़ा, और राजपाल पर चेक बाउंस के मामले दर्ज किए गए। 2018 में मैजिस्टेरियल कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया और 6 महीने जेल की सजा सुनाई। 2019 में सेशल कोर्ट ने भी इस फैसले को सही ठहराया। इसके बाद राजपाल ने कई बार पैसे देने का वादा किया, लेकिन धीरे-धीरे बकाया रकम बढ़ती गई। अंततः उन्होंने पैसे नहीं होने का हवाला देते हुए सरेंडर कर दिया और 5 फरवरी 2026 को तिहाड़ जेल चले गए।
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