बालोद। बालोद एसपी योगेश पटेल ने अर्जुंदा थाना प्रभारी जोगेंद्र साहू और आरक्षक पंकज तारम को निलंबित कर दिया है। स्थानांतरण आदेश के बावजूद भी आरक्षक को रिलीव नहीं करने से नाराज एसपी ने थाना प्रभारी और आरक्षक दोनों को निलंबित किया है।

एसपी योगेश पटेल ने 16 सितंबर 2025 को आदेश जारी करते हुए अर्जुंदा थाना में पदस्थ आरक्षक पंकज तारम को स्थानांतरित करते हुए थाना गुंडरदेही पदस्थ किया था। स्थानांतरण आदेश के साथ ही सभी थाना प्रभारियों को एसपी के द्वारा निर्देशित किया गया था कि स्थानांतरित पुलिस कर्मियों को तत्काल रिलीव कर दिया जाए ताकि वह अपने नए पदस्थापना स्थल पर ज्वाइन कर सकें। रिलीव नहीं करने और नए पदस्थापना स्थल पर ज्वाइन नहीं करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की चेतावनी भी पुलिस अधीक्षक ने दी थी।
बावजूद इसके अर्जुंदा थाना प्रभारी जोगिंदर साहू के द्वारा आरक्षक को 5 माह तक के रिलीविंग नहीं दी गई। एसपी योगेश पटेल ने जब स्थानांतरित पुलिस कर्मियों के स्थानांतरण आदेश और रिलीविंग आदेश का अवलोकन किया तब उनके संज्ञान में यह बात सामने आई। इसके बाद उन्होंने नए पदस्थापना स्थल में ज्वाइन नहीं करने वाले आरक्षक पंकज तारम और स्थानांतरित आरक्षक को रिलीव नहीं करने वाले अर्जुंदा थाना प्रभारी जोगेंद्र साहू निलंबित कर दिया है।
यह है निलंबन आदेश में…
आर.क्र.272 पंकज तारम का स्थानांतरण अर्जुन्दा थाना से गुंडरदेही थाना किया गया था। स्थानांतरण आदेश उपरांत समस्त प्रभारियों को संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को नवीन पदस्थापना हेतु रवानगी देने निर्देशित किया गया था, किंतु थाना प्रभारी अर्जुन्दा द्वारा आज तक उक्त कर्मचारी को गुंडरदेही थाना हेतु रवानगी न देकर आदेश-निर्देश की अवहेलना कर पदीय कर्तव्यों के प्रति अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता व गैर जिम्मेदाराना आचरण प्रदर्शित किया गया है। अतः थाना प्रभारी अर्जुन्दा उनि. जोगेंद्र साहू तथा अर्जुन्दा थाना के आर.क्र.272 पंकज तारम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर रक्षित केन्द्र संबद्ध किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता आदि की पात्रता होगी।”
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