रायपुर. प्रधान पाठक प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक, व्याख्याता, शिक्षक, प्राचार्य के पदों पर पदोन्नति के लिए राजपत्र में नियम प्रकाशित हो चुका है. पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, ठीक इसी बीच उच्च न्यायालय ने शासन द्वारा बनाये गए नियम पर रोक लगा दी है. इस कारण पदोन्नति में विलंब होना स्वाभाविक है. छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी से मांग की है कि न्यायालयीन बाधाओं को दूर करने शासन का आवश्यक पक्ष न्यायालय में प्रस्तुत करके पदोन्नति के लिए रास्ता बनाया जाए.
शिक्षा मंत्री व प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सूची जारी कर प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया है.
शिक्षा मंत्री व प्रमुख सचिव शिक्षा के निर्देश का छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने स्वागत किया था, तथा प्रमुख सचिव पर विश्वास व्यक्त करते हुए उनसे मांग की है, कि शासन स्तर से शीघ्र ही न्यायालय में युक्तियुक्त पक्ष रखकर पदोन्नति हेतु लगे रोक को हटवाते हुए शीघ्र पदोन्नति का रास्ता निकले.
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजीद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, विनोद गुप्ता, प्रांतीय सचिव मनोज सनाढ्य, प्रांतीय कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारीक ने भी पदोन्नति प्रक्रिया जल्द किए जाने की मांग की है.
बता दें कि प्रदेश के प्राथमिक व माध्यमिक शाला में प्रधान पाठक के हजारो पद रिक्त है, प्राचार्य के भी पद पर पदोन्नति किये जाने का प्रावधान है, साथ ही व्याख्याता, शिक्षक के पदों पर पदोन्नति का नियम है, इसलिए न्यायालयीन बाधा को दूर कर एल बी संवर्ग के प्रथम कार्यभार ग्रहण तिथि को आधार मानकर शीघ्र पदोन्नति किया जाए.