नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से 5 अगस्त को धारा 320 हटाए जाने के बाद से लगे प्रतिबंध पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने मुक्त इंटरनेट को धारा 19(1)(a) के तहत मूलभूत अधिकार बताते हुए सात दिनों में सरकार द्वारा जारी सभी आदेशों की समीक्षा करने कहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने को लेकर दायर की गई अनेक याचिकाओं की सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कश्मीर ने बहुत हिंसा देखी है. हम प्रयास करेंगे कि मानवाधिकार और स्वतंत्रता के साथ सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर संतुलन बनाने का प्रयास करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा जारी तमाम आदेशों की सात दिनों के अंदर समीक्षा करने की बात कहते हुए अपने सभी आदेशों को सार्वजनिक करने की बात कही है.

वहीं दूसरी ओर 15 विदेशी राजनयिकों का जम्मू-कश्मीर की हालात का जायजा लेने के लिए दो दिवसीय दौरा शुक्रवार को भी जारी है. अमरीका राजदूत केनेथ जस्टर के साथ दक्षिण कोरिया, वियतनाम, बांग्लादेश, मालदीव, मोरक्को, फिजी, नार्वे, फिलीपीन्स, अर्जेन्टीना, पेरू, नाइजर, नाइजीरिया, टोगो और गुयाना के राजनयिक आज कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधिमंडल से मिलेंगे.