रायपुर। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए बंद कराए गए मॉल, सुपर मार्केट, डी-मार्ट, बिग बाज़ार सहित अन्य सम रूप संस्थानों को लेकर अब जिला प्रशासन की सशर्त अनुमति दी है. जिला प्रशासन ने पूर्व में जारी आदेश में थोड़ा संसोधन किया है. प्रशासन की ओर से जारी नए आंदेश में कहा गया है कि ऐसे स्टोर जहाँ दैनिक उपयोगी की वस्तुए मिलती है उसे जनता के लिए खोल दिया गया है. लेकिन खोलने का समय भी निर्धारित किया गया है.
प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक स्टोर खुले रख सकते हैं. साथ ही सिर्फ दैनिक उपयोगी समान ही बेच सकेंगे.