सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित टिप्पणी से जुड़े राहुल गांधी के मानहानि मामले में सुनवाई पूरी हो गई है. अदालत ने फैसले के लिए 26 अक्टूबर 2026 की तारीख तय की है और अधिवक्ताओं के मुताबिक उस दिन राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा.

सुल्तानपुर. कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में मंगलवार को सुनवाई पूरी हो गई. सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए अदालत ने मामले में निर्णय सुनाने के लिए 26 अक्टूबर 2026 की तारीख निर्धारित की है. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के मुताबिक, फैसले के दिन राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना होगा.

दोनों पक्षों की बहस पूरी

राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी शुक्ला ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसले की तारीख तय की है. उन्होंने कहा कि न्यायालय की प्रक्रिया और उसके सम्मान को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी निर्णय के दिन अदालत में मौजूद रहेंगे.

वादी और भाजपा नेता विजय मिश्रा की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि अभियोजन पक्ष की बहस पूरी हो चुकी है. बचाव पक्ष की ओर से लिखित बहस दाखिल की गई थी, जिस पर उन्होंने जवाबी दलीलें भी पेश कीं.

संतोष पांडेय के अनुसार, फैसले के दिन राहुल गांधी की व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी होगी. उन्हें दंड प्रक्रिया से संबंधित धारा 437A के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन भी करना होगा.

2018 की टिप्पणी से जुड़ा मामला

यह मामला 8 मई 2018 को बेंगलुरु में राहुल गांधी की ओर से भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से संबंधित है. इस टिप्पणी को लेकर जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन और भाजपा नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को अदालत में मानहानि का परिवाद दायर किया था.

इसके बाद 27 नवंबर 2023 को अदालत ने राहुल गांधी को मुकदमे के विचारण के लिए तलब किया था. राहुल गांधी 20 फरवरी 2024 को अदालत में पेश हुए थे, जहां उन्हें जमानत मिली थी.

अब इस मामले में 26 अक्टूबर 2026 को अदालत का फैसला आना है. सुनवाई पूरी होने के बाद दोनों पक्षों की निगाहें निर्णय पर टिकी हैं.