नई दिल्ली। आज सुप्रीम कोर्ट में रायपुर की पूर्व मेयर किरणमयी नायक की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली. चुनाव याचिका किरणमयी नायिका विरुद्ध बृजमोहन अग्रवाल की मोशन हियरिंग जस्टिस गोगोई की बेंच में हुई. जिसमें कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया. किरणमयी नायक की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और उनकी टीम कोर्ट में मौजूद रही. इस बात की जानकारी डॉ किरणमयी नायक ने दी.
मुझे सुप्रीम कोर्ट से न्याय का भरोसाः किरणमयी नायक
पूर्व महापौर किरणमयी नायक ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है और यहां से उन्हें न्याय जरूर मिलेगा.
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पर किरणमयी नायक ने गंभीर आरोप लगाए हैं.
हाईकोर्ट ने याचिका की थी खारिज
दरअसल 2013 के विधानसभा चुनाव में दक्षिण रायपुर से कांग्रेस प्रत्याशी किरणमयी नायक ने बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ चुनाव लड़ा था. इसमें किरणमयी नायक की हार हुई थी. जिस पर किरणमयी ने हाईकोर्ट और चुनाव आयोग में याचिका दायर कर कहा था कि मंत्री ने चुनाव आयोग द्वारा खर्च की तय सीमा से ज्यादा खर्च किया है.
चुनाव में तय सीमा से ज्यादा खर्च के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में किरणमयी ने कई सबूत पेश किए. मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की तरफ से भी बयान दर्ज कराए गए थे. लेकिन बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ लगाई गई चुनाव याचिका को हाईकोर्ट जस्टिस गौतम भादुडी की सिंगल बेंच ने तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया था.
इसके बाद किरणमयी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया है.