रायपुर. लॉक डाउन 4.0 में जरूरी सेवाओ के साथ महिलाओं के सजने सवरने की सेवाओं को भी ध्यान में रखते हुए ब्यूटी पार्लर खोलने के आदेश जारी हो गए है. लेकिन इस आदेश में ब्यूटी पार्लर जाने से पहले कई नियमों के पालन पार्लर संचालन और ग्राहक को करने होंगे. तो चलिए हम आपको बताते है कि ब्यूटी पार्लर जाने से पहले किन-किन नियमों के पालन आपको करने होंगे.
जानें नए नियम और शर्तें
- पार्लर में सैनिटाइजर, साबुन और पानी की व्यवस्था करनी होगी.
- पार्लर में हर ग्राहक को सर्विस देने के बाद सामान और कुर्सी को सैनिटाइज करना होगा.
- पार्लर में आने वाले ग्राहकों को मास्क अनिवार्य.
- पार्लर संचालक करने वाले को हर व्यक्ति की जानकारी जैसे मोबाइल नंबर, पता, नाम रजिस्ट्रर करेंगे.
- पार्लर में पहुंचने वाले ग्राहक को अपने साथ टॉवेल/कपड़ा लाना अनिवार्य होगा
- पार्लर में कोविड 19 से संबंधित जरूरी जानकारी लगानी होगी. सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा
- दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे कर ही खुली रखी जा सकेंगी.
पार्लर संचालक भी उत्सुक
वहीं संचालक भी महीनों बाद पार्लर खुलने को लेकर उत्सुक है. राजनांदगांव के प्रियंका रिबार्न सलून एंड स्पा की संचालिका और ब्यूटीशियन श्रीमती प्रभा जैन कहती है कि वे भी आज से शासन के पूरे नियमों के मुताबिक ही पार्लर खोलेगी. उन्होंने बताया कि उन्होंने और उनकी बहू प्रतिभा प्रणय जैन ने अपने वाट्सअप में स्टेटस के माध्यम से अपने ग्राहकों को ये सूचित कर ये बता दिया है कि पार्लर कब से कब तक खुलेगा. इतना ही नहीं ग्राहकों से उन्होंने पहले समय लेकर पार्लर आने का निवेदन भी किया है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो सका. इसके अलावा शासन के नियमों के मुताबिक सैनेटाइजर और पार्लर के सैनेटाइजिंग करने की भी तैयारियां पूरी कर ली गई है, जिससे न उन्हें और न ग्राहकों को किसी भी प्रकार की परेशानी होगी.