रवि गोयल, जांजगीर-चांपा। जिले के जिला पंचायत सीईओ अजीत वसंत ने छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के विपरीत कार्य करने पर तीन शिक्षकर्मियों को निलंबित किया है. इनमें सोनसरी अकलतरा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की व्याख्याता पंचायत अंजुला सोनी, रैनखोल सक्ती शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक पंचायत कमल प्रसाद सिदार और बांधापाली डभरा शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक पंचायत भुवनेश्वर प्रसाद सिदार शामिल हैं.
दरअसल व्याख्याता पंचायत अंजुला सोनी के खिलाफ समय-सारणी फाड़ने, माइग्रेशन के लिए अधिक राशि लेने, वाट्सअप पर झूठे आपत्तिजनक वक्तव्य पोस्ट करने, महिला शिक्षिकाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने और शिक्षक विरूद्ध महिला आयोग में झूठी शिकायत दर्ज कराने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी. शिकायत के आधार पर उन्हें कारण बताओ सूचना जारी किया गया.
इसी प्रकार शिक्षक पंचायत कमल सिदार के खिलाफ छात्रा के साथ आपत्तिजनक व्यवहार करने की शिकायत प्राप्त हुई थी. इस प्रकरण की जांच प्रतिवेदन के आधार पर कारण बताओ सूचना जारी किया गया था. सिंचाई विभाग के अधिकारी द्वारा स्कूल निरीक्षण रिपोर्ट में बताया गया कि शिक्षक पंचायत भुवनेश्वर प्रसाद सिदार विद्यालयीन समय में नहर का प्रवाह रोककर मछली पकड़ते पाए गए.
तीनों प्रकरणों में तीनों शिक्षकों को कारण बताओ सूचना जारी किया गया था. शिक्षकों से समाधान कारक जवाब नहीं मिलने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के तहत निलंबित किया गया है. इन शिक्षकों का निलंबन अवधि में संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को मुख्यालय निर्धारित किया गया है..