नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में दीवाली पर पटाखों की बिक्री नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा व्यवसाईयों की मांग पर अपने आदेश में संशोधन करने से साफ इन्कार कर दिया है. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि हमें पता है दीपावली पटाखा मुक्त नहीं होगी, लोग पटाखे जलाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम अपने आदेश में बदलाव करते हैं तो यह आदेश की आत्मा के खिलाफ होगा. कोर्ट ने कहा कि हमें पीड़ा है कि कुछ लोग इसे साम्प्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे है. जस्टिस सिकरी ने कहा कि सबको पता है कि मैं कितना धार्मिक हूं. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि 11 बजे के बाद पटाखें नहीं छोड़े जाएं.
कोर्ट ने कहा कि लोगों के पास पहले से पटाखे हैं वो काफी हैं. अब वक्त नहीं दिया जा सकता. याचिकाकर्ता चाहें तो दिवाली के बाद संशोधन के लिए आ सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने अखबार में पढ़ा है कि अभी भी आदेश के बावजूद पटाखे बिक रहे हैं.
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्तूबर को दिल्ली-NCR में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद पटाखा व्यापारियों और इंडिक कलेक्टिव ट्रस्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर रोक हटाने की मांग की गई है.
याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर को दिए अपने आदेश में उनके लाइसेंस को बहाल कर दिए थे और इसके बाद दीपावली के मद्देजनर पटाखों की बिक्री के लिए उन्होंने पटाखे खरीद लिए थे. अगर उन्हें पटाखा बेचने की इजाजत नहीं जाती तो उन्हें बेहद नुकसान होगा.