नेशनल प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की शिकायत के बाद ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबेर के खिलाफ दिल्ली पुलिस की साइबर सेल और रायपुर पुलिस ने आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

 6 अगस्त को जुबेर का एक ट्विटर यूजर के साथ ऑनलाइन बहस हुई थी. इसके बाद जुबेर ने एक नाबालिग लड़की की तस्वीर उस ट्विटर यूजर के साथ साझा की थी. उस तस्वीर में नाबालिग लड़की का चेहरा धुंधला किया हुआ था. बहस के दौरान जुबेर ने ट्वीट किया, क्या तुम्हारी बेटी इस बारे में जानती है कि तुम्हारा काम लोगों को ऑनलाइन गाली देना है? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम अपना प्रोफाइल पिक चेंज कर लो.

जुबेर को इस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया में काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. बच्ची की तस्वीर का उपयोग करने को लेकर जुबेर की खूब किरकिरी हुई. इसी पोस्ट को लेकर ट्विटर यूजर्स राष्ट्रीय महिला आयोग, दिल्ली पुलिस और एनसीपीसीआर को टैग करने लगे. 7 अगस्त को जुबेर ने ट्विटर यूजर के साथ बहस का स्क्रीनशॉट भी साझा किया, जिसमें यूजर के ट्विटर हैंडल पर गंदी गालियां दी गई थीं.

8 अगस्त को नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स (एनसीपीसीआर) के चेयरपर्सन प्रियंक कानूनगो ने ट्वीट किया, कमीशन ने ट्विटर पर एक बच्ची को धमकी देने के मामले का संज्ञान लेते हुए ट्विटर इंडिया और संबंधित विधि एजेंसियों को ठोस कदम उठाने के लिए पत्र भेजा है.

गत शनिवार को कानूनगो ने बताया कि जुबेर के खिलाफ एक नाबालिग लड़की को धमकी देने के अरोप में केस दर्ज कर लिया गया है. एनसीपीसीआर ने ट्विटर इंडिया को इस बारे में जवाब देने के लिए 10 दिन का वक्त दिया है.