सुप्रिया पांडेय, रायपुर। कोरोना संक्रमण को देखते हुए नवरात्रि पर्व के दौरान ज्योत प्रज्वलन के लिए जिला प्रशासन ने मंदिर प्रशासकों के लिए निर्देश जारी किए हैं. निर्देशों का उल्लंघन करने पर मंदिर प्रबंधन समिति के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है.

गौरतलब है कि लल्लूराम डॉट कॉम ने मंगलवार को अपनी खबर में नवरात्रि पर्व को लेकर बनी संशय की स्थिति का जिक्र किया था. ज्योत प्रज्जवलन को लेकर संशय में पड़े मंदिरों के पुजारी जिला प्रशासन की गाइड लाइन का इंतजार कर रहे थे. इस बात की जानकारी लल्लूराम डॉट कॉम ने जिला प्रशासन को दी, जिसके बाद कलेक्टर और जिला जिला दण्डाधिकारी की ओर से अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी आईएएस विनीत नंदनवार ने गाइड लाइन जारी किया है.

जिला प्रशासन के आदेश में मंदिर प्रागंण के भीतर नियत स्थान पर सभी ज्योत का प्रज्वलन करने, उक्त स्थान पर अग्निशमन सुरक्षा के सभी उपाय करने, ज्योत दर्शन के लिए दर्शनार्थियों व अन्य व्यक्तियों का प्रवेश पर्णतः वर्जित रहने, ज्योत प्रज्वलन की जिम्मेदारी केवल मंदिर प्रबंधन समिति की होगी, अन्य व्यक्तियों को ज्योत प्रज्वलन की अनुमति नही होगी. इसके अलावा ज्योत प्रज्वलन के संदर्भ में सुरक्षा एवं कोविड-19 के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार व राज्य शासन के तमाम दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्यतः करने की बात कही गई है. निर्देशों के उल्लघंन पर पूरी जिम्मेदारी मंदिर संचालन समिति की होगी.

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