नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला दिया है. जिसके बाद अब डिस्टेंस एजुकेशन से टेक्निकल कोर्स नहीं किया जा सकेगा. आज उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि तकनीकी शिक्षा कॉरेसपॉन्डेंस के जरिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि पत्राचार से पढ़ने के कारण स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज मिलने में दिक्कत होती है.

बता दें कि ओडिशा हाईकोर्ट ने टेक्निकल कोर्सेज को पत्राचार के माध्यम से कराने की अनुमति दी थी. इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, कंप्यूटर, टीवी जर्नलिज्म, फोटोग्राफी, ट्रैवल एंड टूरिज्म, पॉलीटेक्निक जैसे कुछ ऐसे कोर्स हैं, जिनमें प्रैक्टिकल बेहद अहम होता है.

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले का भी जिक्र किया, जिसमें कोर्ट ने कॉरेसपॉन्डेंस के जरिए कंप्यूटर साइंस की डिग्री को नियमित कोर्स के तहत ली गई कंप्यूटर साइंस की डिग्री को एक समान मानने से इनकार कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने डिस्टेंस एजुकेशन से टेक्निकल कोर्स शुरू नहीं कराने के लिए शैक्षणिक संस्थानों को निर्देश दिया है.

छात्रों को झटका

हालांकि ये उन छात्रों के लिए झटका है, जो पत्राचार के माध्यम से तकनीकी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं. क्योंकि नौकरी या अन्य मजबूरियों के चलते कई लोग रेग्युलर कोर्स नहीं कर पाते हैं.