रायपुर. रेल मंडल में पदस्थ एक कर्मचारी पेरी चंद्रशेखर पिता पी वेंकट को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नम्रता नोरगे ने 6 माह की सजा और 2 लाख रुपए के अर्थदंड का फैसला सुनाया है.

उक्त रेल कर्मचारी के खिलाफ डेनिस एंटी ने याचिका दायर की थी. जिसमें उक्त रेल कर्मचारी पर धोखाधड़ी किए जाने की बात कही थी. उक्त रेल कर्मचारी द्वारा 5 लाख रुपए प्रार्थी से उधार लिए थे और इसके लौटाने की एवज में जो चेक उन्होंने दिया था वह बाउंस हो गया था.

कोर्ट ने अभियुक्त को धारा 138 के तहत 6 माह की सजा और 2 लाख रुपए के अर्थदंड का फैसला सुनाया है. उक्त आदेश में कहा गया है कि अर्थदंड के व्यक्तिक्रम में तीन माह का पृथक से साधारण कारावास का भुगताया जावे.

नीचे क्लिक कर देखे कोर्ट के आदेश की पूरी कॉपी

display_pdf (4)