सुप्रिया पांडेय, रायपुर। कोरोना को देखते हुए रायपुर जिला प्रशासन ने नया गाइडलाइन जारी किया है. प्रशासन के निर्देशों के अनुसार तमाम सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना व सोशल डिस्टनसिंग का पालन करना अनिवार्य है. कोई व्यक्ति गाइडलाइन का पालन नहीं करता है तो संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध प्रचलित विधि के अनुसार पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.

जिला प्रशासन के नए गाइड लाइन में सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पुर्णत: प्रतिबंधित किया गया है. इसके अलावा होम आइसोलेशन को लेकर समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा. इसके अलावा दुकान तथा व्यवसायिक प्रमुख अपनी दुकानों पर आमजनता को सोशल डिस्टसिंग का पालन करवाने व उन्हे मास्क लगवाने का पालन करवाएंगे.

इसे भी पढें : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच लॉकडाउन को लेकर कही यह बात…

यदि किसी व्यक्ति द्वारा जुर्माना देने से इनकार किया जाता है तो उनके विरूद्ध एपेडमिक डिसीजेज एक्ट, एपेडेमिक डिसीजेज एक्ट कोविड-19 के रेगुलेशन 2020 के रेगुलेशन 14 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.