रायपुर। छत्तीसगढ़ में सोमवार 12 अप्रैल से वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए नई सुविधा शुरु की गई है. नए वाहन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए डीलर अपने शॉप से ही सभी दस्तावेज स्कैन कर अपलोड कर सकता है. पेपरलेस कार्य के लिए यह कार्रवाई की जा रही है. अपर परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा ने आदेश जारी किया है.

परिवहन आयुक्त के जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में डीलर पाईंट पंजीयन व्यवस्था के तहत सभी नई गाड़ियों का पंजीयन वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर में किया जाता है. पंजीयन के लिए निर्धारित राशि का ऑनलाईन भुगतान करने के बाद आवश्यक समस्त दस्तावेज (जैसे- फार्म 20, 21, 22, इनवाईस, एड्रेसप्रुफ) संबंधित परिवहन कार्यालय में स्कूटनी के लिए जमा किया जाता है. इन सभी दस्तावेजों की जांच के बाद पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण करते हुए स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है.

अभी कोविड-19 के चलते आम जनता को सुविधा प्रदान करने के लिए पंजीयन सुविधा का आसान किया जा रहा है. डीलर पाईंट में नवीन पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने की सुविधा प्रदान की जा रही है. 12 अप्रैल से सभी वाहन विक्रेता नवीन पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज को स्कैन कर वाहन-4.0 सॉफ्टवेयर के निर्धारित विकल्प में अपलोड कर सकते हैं. प्रति दस्तावेज की अधिकतम साईज 400 के.बी. निर्धारित रहेगी. दस्तावेज PNG, JPEG, JPG, PDF, extension प्रारूप में ही अपलोड किया जाएगा.

इस सुविधा को प्रदाय किए जाने से दस्तावेजों के डिजीटल रिकार्ड संधारण के लिए सुविधाजनक होगा. इसके साथ ही नवीन वाहनों के डीलर पाईंट पंजीयन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल भी होगा. इसलिए सभी डीलर नवीन प्रकिया का प्रचार-प्रसार करें और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें.

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