रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है. जिसके चलते रायपुर में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. रविवार को इमरजेंसी सेवा को छोड़कर पूर्ण लॉकडाउन रहेगा. कलेक्टर एस भारती दासन ने शर्तों के साथ कुछ छूट देते हुए आदेश जारी किया है. 19 बिंदुओं में समझिए की रायपुर में लॉकडाउन के दौरान क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा.

रायपुर में क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा ?

  1. रायपुर जिले में 17 मई की सुबह 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा. जिले की सभी सीमाएं पूर्ण सील रहेंगी. जिले के सभी बाजार, मॉल, सुपर बाजार, मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, सैलून, ब्यूटी पार्लर और जिम बंद रहेगे. सभी शराब दुकानें और बार बंद रहेंगे.
  2. जिले सभी धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन स्थल और पार्क बंद रहेंगे. पर्यटक स्थल जैसे तेलीबांधा तालाब, बूढ़ातालाब, जंगल सफारी और सभी रिसॉर्ट प्रतिबंधित रहेंगे. रायपुर के सभी केन्द्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्द्ध-सार्वजनिक कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे, लेकिन कार्यालयीन प्रयोजन के लिए 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ खुलेंगे. उप पंजीयक कार्यालय टोकन सिस्टम के साथ खुलेंगे.
  3. टेलीकॉम, रेलवे और एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, रेक सभी पान, सिगरेंट, ठेला और चौपाटी, चाट, समोसा गुपचुप, फास्ट-फूड के विक्रय ठेलों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. होटलों और रेस्टोरेंट्स से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति दी जाती है. ग्राहकों के लिए इन-हाउस डाइनिंग और टेक-अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.
  4. होम डिलीवरी के लिए होटल और रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक ही रहेगा. भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों र रेस्टोरेंट्स को नियमानुसार 30 दिन के लिए सील करने की कार्रवाई की जाएगी. इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच और 45 वर्ष से अधिक अवस्था वाले व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना आवश्यक होगा.
  5. लॉकडाउन के दौरान रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में अधिकतम शाम 5 बजे तक इन गतिविधियों के संचालन के लिए अनुमति दी गई है. कृषि क्षेत्र में बीज, उर्वरक, कीटनाशक विकय के लिए दुकान, गोडाउन और कृषि मशीनरी के विकय, मरम्मत के लिए दुकानों को खुलने की अनुमति होगी. बाकी कृषि सामग्री के परिवहन के लिए भी अनुमति रहेगी.
  6. लॉकडाउन की अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक और पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी. मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे.
  7. दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण और न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक. शाम 5 बजे से 6.30 बजे तक ही होगी. साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय के लिए कोई भी दुकान, पार्लर नहीं खोले जाएंगे. केवल दुकान, पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिग और मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए विक्रय करना होगा.
  8. लॉकडाउन के दौरान पैट शॉप, एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने के लिए सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक और शाम 5 बजे से शाम 6.30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी.
  9. औद्योगिक संस्थानों और निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (Onsite) मजदूरों को रखकर, अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन और निर्माण कार्यो की अनुमति होगी. लोक निर्माण, जल संसाधन, वन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएँ और महात्मा गांधी नरेगा इत्यादि अन्तर्गत श्रमिकों की आवश्यकता वाले सभी ऑन-साइट कार्यो के संचालन के लिए अनुमति रहेगी.
  10. पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी और मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि के लिए खुल सकेंगे, लेकिन गैस एजेंसियां टेलीफोनिक या ऑनलाइन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को सिलेन्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे.
  11. शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक, रायपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिग, नियमित सेनिटाइजेशन और भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी.
  12. प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जाएगा. इस दौरान केवल अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप, उपरोक्तानुसार निर्धारित समयावधि में एल.पी.जी. पैट शॉप, न्यूजपेपर, दग्ध वितरण और वस्तुओं/सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी.
  13. कोविड संकमण के रोकथाम के लिए जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आइसोलेसन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे. इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी. कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे.
  14. रायपुर में इस अवधि में रेल, बस और हवाई यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को कोई-पास की आवश्यकता नहीं होगी. यात्रियों को निवास, स्टेशन तक आने-जाने के लिए उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास मान्य किया जाएगा. अपरिहार्य परिस्थितियों में रायपुर जिले से अन्य आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा. प्रतियोगी और अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए उनका एडमिट कार्ड और रेलवे, टेलीकॉम, एयरपोर्ट संचालन और रख-रखाव कार्य,अस्पताल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों, चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई-पास के रुप मान्य किया जाएगा.
  15. कोविड-19 टीकाकरण के लिए पंजीयन, कोविड-19 जांच के लिए, मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड, विधिमान्य परिचय-पत्र या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल, पैथालॉजी लैब और आने-जाने की अनुमति होगी, लेकिन अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा.
  16. आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी. रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेड, हॉस्पिटल आवागमन के लिए ऑटो, टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी, लेकिन अन्य प्रयोजन के लिए परिचालन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा. इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस के लिए वाहन जब्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
  17. रायपुर में मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्रॉम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे. अत्यावश्यक स्थिति में कार्य के लिए बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेंगे. फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे.
  18. यह आदेश कार्यालय संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण/यातायात), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा. इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है. अग्निशमन सेवाओं के संचालन के लिए संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी. लेकिन इन शासकीय कार्यालयों में अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.
  19. राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी. इन बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी.

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