लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के संबंध में रविवार को नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. जिन जिलों में 600 से अधिक केस हैं, वहां कोई ढील नहीं दी. वहीं 600 से कम केस वाले जिलों में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बाजार खुलेंगे. साथ ही साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी. अभी प्रदेश के 55 जिलों को छूट मिलेगी.

कोरोना कर्फ्यू को लेकर नई गाइडलाइन सोमवार से लागू होगी. लखनऊ समेत 20 जिलों में फिलहाल कोई छूट नहीं दी गई है. लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, बरेली, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर, देवरिया, गोरखपुर, बुलंदशहर, जौनपुर, सोनभद्र, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, बरेली और नोएडा में छूट नहीं रहेगी. वहीं पहले की तरह स्कूल, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. जहां 600 से ज्यादा एक्टिव केस है, वहां छूट नहीं दी जाएगी. सिनेमा, मॉल, जिम, पूल्स पूरी तरह बंद रहेंगे.

गाइडलाइन के अनुसार 1 जून से यूपी के 20 जिलों को छोड़कर सभी जनपदों में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में कुछ शर्तों के साथ ढील दी जाएगी. वहीं शनिवार-रविवार साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी. 600 से अधिक कोरोना केस वाले जिलों को फिलहाल अभी कोई छूट नहीं दी जाएगी. कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी और शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खुलेंगे और उसमें 50 प्रतिशत कर्मी ही रहेंगे. निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे. औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे.

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सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुली रहेंगी प्रत्येक सब्जी मंडल स्थल में कोविड-19 की स्थापना की अनिवार्यता होगी. स्कूल कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. रेस्टोरेंट्स होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी. सेंट जॉन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थल पर 5 से अधिक श्रद्धालु ना हो. कोचिंग संस्थान सिनेमा जिम स्विमिंग पूल क्लब और शॉपिंग मॉल पूर्णता बंद रहेंगे. अंडे मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान या ढके हुए खोलने की अनुमति होगी. समस्त प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र और राशन की दुकानें खुली रहेंगी.

पूरे दिशा-निर्देश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें – Reg curfew (1)

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