नई दिल्ली.चेक बाउंस के मामलों को कम करने के लिए और चेक की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा एक अहम फैसला लिया गया है. केंद्र सरकार ने मौजूदा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट -1881 में संशोधन को मंजूरी दे दी है. इसके संशोधन के तहत अब अदालतें चेक बाउंस के पीड़ित पक्ष को अंतरिम मुआवजा दिला सकेंगी. इसकी संशोधन की मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट में दी गई.

इस संशोधन के बाद मझोले और छोटे उद्यमियों को परेशानी से बचाया जा सके.सरकार का यह कदम लेस कैश इकोनॉमी को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है. आमतौर पर जिसकी मंशा भुगतान करने की नहीं होती है. वह खाते में पर्याप्त राशि रखे बिना चेक जारी कर देता है.जब चेक बाउंस हो जाता है. तब पीड़ित पक्ष भुगतान पाने के लिए अदालतों के चक्कर काटता रहता है.

उम्मीद की जा रही है कि मौजूदा शीतकालीन सत्र में ही सरकार इस संशोधन को पेश कर सकती है.