नई दिल्ली. कोरोना की वजह से मरने वाले ज्यादातर लोगों के परिजन आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की ओर से बीमाकृत व्यक्तियों की कोरोना से मौत होने पर भी उनके परिजनों को Pension दी जाएगी. इसके लिए केंद्र सरकार ने कोविड-19 रिलीफ स्कीम शुरू की है.
कोरोनाकाल में श्रम मंत्रालय ESIC सदस्यों के लिए राहत भरी खबर लाया है. कोविड से मौत पर ESIC सदस्यों के आश्रितों को कम से कम 1800 रुपए प्रति माह की Pension मिलेगी. इसको लेकर श्रम मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर योजना के संबंध में एक महीने के भीतर सुझाव मांगे हैं.
एंप्लॉयीज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने ESIC कोविड-19 रिलीफ स्कीम को नोटिफाई कर दिया है. यह स्कीम ESIC एक्ट के सेक्शन 19 के तहत नोटिफाई की गई है. मंत्रालय ने बयान में कहा है कि स्कीम के तहत कोविड-19 से बीमित व्यक्ति की मौत पर राहत उपायों का प्रावधान किया गया है. स्कीम के तहत बीमित व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए जाने से तीन महीने पहले ESIC के ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर्ड होने चाहिए.
ये है पेंशन मिलने का निमय
स्कीम का लाभ लेने के लिए मृतक व्यक्ति संक्रमित पाए जाने के समय नौकरी पर होना चाहिए. साथ ही एक वर्ष की अवधि के दौरान कम से कम 70 दिनों के लिए योगदान का भुगतान ESIC के लिए होना चाहिए. नोटिफिकेशन के मुताबिक, मृतक के योग्य पारिवारिक सदस्यों को राहत राशि का भुगतान सीधे बैंक खाते में किया जाएगा. योग्य लाभार्थियों में पत्नी, 25 वर्ष की उम्र तक के वैध या गोद लिए बच्चे और विधवा माता शामिल हैं.
औसत दैनिक वेतन की 90% राशि मिलेगी
स्कीम के तहत बीमित व्यक्ति की मौत पर राहत के तौर पर औसत दैनिक वेतन की 90% राशि प्रति माह परिवार के सदस्यों को मिलेगी. इसमें से पत्नी को कुल राहत राशि के पांच में से 3 हिस्से के बराबर राशि प्रति माह जीवन भर मिलेगी. वहीं, वैध या गोद लिए गए बच्चों को 25 साल की आयु पूरी होने तक कल राशि के पांच में से 2 हिस्से के बराबर रकम मिलेगी. कोविड से ठीक होने के 30 दिनों के भीतर मृ्त्यु होने पर भी इस स्कीम का लाभ मिलेगा.
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