रायपुर। CGST और केंद्रीय उत्पाद शुल्क रायपुर के अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई की है. मेसर्स श्री श्यामजी इंडस्ट्रीज के खिलाफ कार्रवाई की गई है. श्याम जी इंडस्ट्रीज के खिलाफ 7.26 करोड़ की GST चोरी के मामले में एक्शन लिया गया है. केंद्रीय जीएसटी कार्यालय रायपुर के अधिकारियों ने आरोपी को गिरफ्तार किया है.
GST चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार
जानकारी के मुताबिक फाफाडीह स्थित कार्यालय और डोंडे कला में श्री श्यामजी इंडस्ट्रीज के कारखाने, परफेक्ट धर्मकांता के पास, रायपुर में तलाशी ली गई. जहां अधिकारियों ने कई दस्तावेज जब्त किए. प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि मेसर्स श्री श्यामजी इंडस्ट्रीज ने कई फर्मो द्वारा जारी किए गए फर्जी चालानों के आधार पर 3.22 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से लिया था.
यह भी पता चला है कि मेसर्स श्री श्यामजी इंडस्ट्रीज ने बिना 4.04 करोड़ रुपये की जीएसटी पटाए माल को चोरी-छिपे बेचने का काम किया. । इस तरह मेसर्स श्री श्यामजी इंडस्ट्रीज, रायपुर द्वारा 7.26 करोड़ जीएसटी की चोरी की गई है. जांच के दौरान यह पाया गया कि मेसर्स श्री श्यामजी इंडस्ट्रीज ने विभिन्न गैर-मौजूद नकली फर्मों के 17.88 करोड़ रुपये के फर्जी चालान पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया था.
मेसर्स श्री श्यामजी इंडस्ट्रीज के पार्टनर सुनील अग्रवाल ने विभिन्न फर्जी फर्मों के फर्जी चालानों पर जानबूझकर गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया था. सुनील अग्रवाल ने भी जीएसटी चोरी के दुर्भावनापूर्ण इरादे से चालान जारी किए बिना माल की निकासी की. श्री सुनील अग्रवाल के अपराध सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 132 (1) (I)(i) के तहत दंडनीय है.
आरोपी के खिलाफ सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 69 (1) के प्रावधानों के तहत सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क रायपुर के अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया. सुनील अग्रवाल को कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
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