रायपुर। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना वायरस के चलते राज्य सरकार ने अहम फैसला लिया है. अन्य राज्य से छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हवाई यात्रियों को अब कोरोना टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी. यानी बाहर से आने वाले हवाई यात्रियों को कोरोना निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है. निगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही राज्य में एंट्री मिलेगी. क्योंकि बीते दिनों रायपुर में एकाएक कोरोना मरीज बढ़े थे. इन मरीजों की हिस्ट्री खंगालने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने पर पता चला कि ज्यादातर यात्री बाहर से आए हुए हैं. जिनका सैंपल एयरपोर्ट प्रबंधन की तरफ नहीं लिया गया था. इस खबर को लल्लूराम डॉट कॉम ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था.

आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य

अन्य राज्य से हवाई मार्ग के जरिए छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले यात्रियों को कोरोना आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट निगेटिव दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है. केवल आईसीएमआर द्वारा स्वीकृत और प्रमाणित पैथोलॉजी लैब की ही रिपोर्ट मान्य की जाएगी. उक्त रिपोर्ट में आईसीएमआर आईडी और एसआरएफ आईडी अंकित न होने की स्थिति में एयरपोर्ट पर आर.टी.पी.सी.आर. जांच के लिए निर्देशित किया जाएगा.

वैक्सीन के दोनों लगवाने के बाद भी दिखाना होगा रिपोर्ट

ऐसे यात्री जिनके पास कोविड-19 टीकाकरण के दो डोज पूर्ण होने का प्रमाण हो उन्हें भी कोविड-19 आर.टी.पी.सी.आर. की 96 घंटे के भीतर की निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा. निगेटिव रिपोर्ट नहीं होने की स्थिति में एयरपोर्ट पर आर.टी.पी.सी. आर./आर.ए.टी. जांच अनिवार्य होगी.

मोबाइल नंबर देना अनिवार्य, आदेश 8 अगस्त से होंगे लागू

आर.टी.पी.सी.आर. जांच के लिए सैंपल देते समय व्यक्ति को फोटो, आई.डी और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा. मोबाईल नंबर से जांच दल सदस्य को मिस्ड कॉल देकर मोबाइल नंबर प्रमाणित कराना अनिवार्य होगा. जिन यात्रियों के पास मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं है, वे अपने परिजन के मोबाइल नंबर से मिस्ड कॉल देकर मोबाइल नंबर प्रमाणित करा सकते है. यह आदेश 8 अगस्त 2021 से लागू होगा. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने आदेश जारी किया है.  

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