दीपक ताम्रकार, डिंडौरी। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में रिश्वत के आरोपी लेखापाल एवं भृत्य को कोर्ट ने 4-4 की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों आरोपियों को 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनोज वर्मा ने बताया कि लेखापाल व भृत्य को 26 मई 2015 को 27 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा था.

इसे भी पढ़ें ः निर्दलीय विधायक ‘शेरा’ ने अपनी पत्नी की पेश की खंडवा सीट से दावेदारी, कहा- अरुण यादव को नहीं मिलेगा टिकट

दरअसल, कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मेंहदवानी में पदस्थ आरोपी विजय कुमार पटेल और इन्द्रलाल मरावी ने एरियर की राशि निकालने के लिए 30 हजार रुपए की मांग की थी. जिसकी शिकायत फरियादी ने लोकायुक्त से की थी. जिसके बाद कार्रवाई करते हुए लोकायुक्त ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

इसे भी पढ़ें ः ‘भारतीयों नफरत छोड़ों’ के ट्वीट पर गृहमंत्री ने ‘दिग्गी’ को दी मौन व्रत की सलाह, कहा- उनके ट्वीट से नफरत फैलती है

मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने आरोपियों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत 4-4 साल सश्रम कारावास को 20-20000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है. अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 03-03 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का भी आदेश पारित किया गया है.

इसे भी पढ़ें ः MP के कुछ इलाकों में अगले 48 घंटे बारिश से मिल सकती है राहत, उत्तरी अंचल में बने रहेंगे बाढ़ जैसे हालात