कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण को लेकर घमासान जारी है. हाईकोर्ट में मामले को लेकर आज सुनवाई हुई. जिसमें राज्य सरकार की ओर से केंद्र के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पैरवी की. कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए दो टूक कहा कि कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं करेंगे. सीधा फैसला सुनाया जाएगा.
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हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए तीन प्रकार की याचिकाओं पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने अधिवक्ता विनायक को फटकार लगाई है. हालांकि मामले में कोर्ट अब अगली सुनवाई 20 सितंबर को करेगा.
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बता दें कि ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार की पैरवी करने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ बैठक की थी. जिसके बाद आज सुनवाई में तुषार मेहता शामिल हुए. वहीं कांग्रेस ने भी इंद्रा जयसिंह और अभिषेक मनुसिंघवी को हायर किया है. जो कांग्रेस की तरफ से कोर्ट में पैरवी करेंगे.
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