बिलासपुर। ओटीटी, टीवी पर शराब-तंबाकू और अश्लीलता भरे विज्ञापन को बंद करने की मांग उठ रही है. इसे लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, सूचना-प्रसारण मंत्रालय और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. लेकिन बुधवार को केंद्र की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, बल्कि जवाब देने के लिए समय मांग लिया है. अब मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी.

शहर के समाजसेवी और प्रदेश चेम्बर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष रामावतार अग्रवाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. ओटीटी, टीवी पर शराब-तंबाकू और अश्लीलता भरे विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है. इन विज्ञापनों का समाज पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है.

रामावतार अग्रवाल ने अपनी याचिका में कहा है कि नशीले पदार्थ जैसे गुटका, सिगरेट और शराब के विज्ञापन टेलीविजन और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाए जा रहे हैं. उससे युवा आकर्षित होकर उसका सेवन कर रहे है. इससे समाज के युवा बड़ी संख्या में नशे के आदी होते जा रहे हैं. शराब के विज्ञापन ब्रांड नेम से म्यूजिक सीडी, पानी बोतल, सोडा आदि के नाम पर भ्रमित करते हुए दिखाए जा रहे हैं. केंद्र सरकार की गाइडलाइन का कोई भी पालन नहीं कर रहा है.

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