प्रतीक चौहान. रायपुर. रेलवे स्टेशन में वेंडर्स आपस में भिड़े. दो अलग-अलग गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई. दोनो ग्रुप के खिलाफ जीआरपी थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है. हैरानी की बात ये है कि एक तरफ तो आरपीएफ-जीआरपी अपने आप को मुस्तैद बताते हुए रेलवे स्टेशन में चाक-चौबंध व्यवस्था का दावा करती है. लेकिन प्रत्येक्षदर्शियों के मुताबिक दोनो गुटों में जमकर मारपीट हुई. इसके पीछे की वजह अवैध वेंडिंग को भी बताया जा रहा है. क्योंकि रेलवे स्टेशन में बड़ी संख्या में अवैध वेंडिंग की जा रही है और इस पर किसी रेल अधिकारी का ध्यान नहीं है. इस मारपीट के दौरान लाठी-डंडे और ट्रैक से पत्थर उठाकर फेंकने की बात भी सामने आ रही है.

जीआरपी के मुताबिक प्रार्थी थाना उपस्थित आकर जुबानी बताकर रिपोर्ट किया कि मैं दिपक राठौर पिता बंटी राठौर उम्र 18 वर्ष साकिन ग्राम श्मशान रोड बडोखर मुरैना थाना स्टेशन रोड जिला मुरैना मप्र का निवासी हूं. पिछले 2 महीने से रायपुर आकर रेल्वे स्टेशन रायपुर के स्टाल एमएच 5 राहुल सिंह मैनेजर के पास चाय बेचता हैं. 9 सिंतबर को रात करीब 19.30 बजे करीबन प्लेटफार्म नं 2 में चाय बेच रहा था उसी दौरान मंगल नाम का लडका जो प्रदीप के पास काम करता है मेरे पास आया उसे  गाली देने लगा कि यहां पर चाय बेचता है,  कि गाली दिया मै गाली देने से मना करने पर हाथ मुक्का से मारपीट करने. मारपीट करने से प्रार्थी के भाई सुभम राठौर के बायें आंख के उपर चोट आई है और प्रार्थी के दाहिने गर्दन में चोट लगी है. इस मामले में आरोपी मंगल, प्रदीप, देशराज, रौबिन के खिलाफ धारा 294, 323, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया.

 वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि मैं देशराज जायसवाल पिता  बिरेन्द्र सिंह राजावत उम्र 24 वर्ष साकिन शुसानत नगर वार्ड न 35 थाना भिंड जिला भिंड का निवासी हूं. पिछले 3 साल से रायपुर आकर रेलवे स्टेशन रायपुर के स्टाल बी 06 किशोरीलाल मैनेजर के पास चाय बेचता हूं. दिनांक 9.09.21 को 19.30 बजे करीबन प्लेटफार्म नं 2 में चाय बेच रहा था उसी दौरान दीपक राठौर नाम का लडका जो, राहुल के पास काम करता है मेरे पास आया और गंदी गंदी गाली देने लगा. कि यहां पर चाय बेचता है. गाली देने से मना किया तो दीपक राठौर उसका भाई सुभम राठौर, सोनू और अंकुश नें हाथ मुक्का से मारपीट करने लगे, तब प्रदीप, मंगल, रौबिन आकर बीच बचाव कर छुडाये, नहीं छुडाते तो मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाते, मारपीट करने से मेरे दाहिने हाथ के कलाई के उपर चोट लगी है और प्रदीप के सिर में चोट आया है. इस मामले में जीआरपी ने दीपक राठौर, शिवम राठौर, सोनू, अंकुश के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 323, 34 के तहत अपराध दर्ज किया है.