इंदर कुमार, जबलपुर। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले में आज जबलपुर हाई कोर्ट में अहम् सुनवाई होना है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डबल बेड में होने वाली सुनवाई में आज मध्यप्रदेश की ओर से विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक प्रसाद पैरवी करेंगे। वहीं सरकार की तरफ से ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी इस बारे में अपना पक्ष रखेंगे।जबकि कांग्रेस की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर अभिषेक मनु सिंघवी और इंदिर जय साहनी ओबीसी आरक्षण को 27% रिजर्वेशन देने के बारे में अपना पक्ष रखेंगे।
इससे पहले 23 सितंबर को हुई थी सुनवाई
मामले में इससे पहले पिछली सुनवाई 23 सितंबर को हुई थी जिसमें सरकार की तरफ से ओबीसी वर्ग को लेकर सही डाटा पेश नहीं किया गया था लिहाजा सुनवाई 30 सितंबर यानी आज के लिए टेबकर दी गई थी अब आज होने वाली सुनवाई में सरकार की ओर से पेस डाटा पर बहस की जाएगी।
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2 सितंबर को जारी सर्कुलेशन पर भी सुनवाई
2 सितंबर को मध्यप्रदेश सरकार के सरकुलेशन को भी चुनोती देने वाली याचिका पर भी आज सुनवाई होना है। आपको बता दें कि 2 सितंबर को मध्य प्रदेश सरकार ने महाधिवक्ता पुरसेन्द्र कौरव के अभिमत के बाद हाई कोर्ट में चल रहे मामलों को छोड़कर बाकी सभी विभाग में 27% के हिसाब से भर्ती करने के निर्देश दिए थे, लिहाजा उस सरकुलेशन को लेकर भी हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी याचिका सागर के हरिसिंह गौर के एक प्रोफेसर ने एक याचिका लगाई थी जिस पर भी आज सुनवाई हुई उस याचिका को भी 30 सितंबर को सुनावई के लिए रख दिया गया है।
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