सत्यपाल सिंह,रायपुर। कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिजनों आश्रितों को राज्य आपदा मोचन निधि से 50 हजार रूपए की अनुग्रह राशि (मुआवजा) दी जाएगी. इसके लिए कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिजन आश्रित निर्धारित प्रारूप में संबंधित तहसील कार्यालय में कार्यालयीन समय आवेदन जमा कर सकते है. आवेदन लेने का कार्य प्रारंभ हो गया है. इसके लिए रायपुर जिले को 16 करोड़ की राशि आवंटित की गई है.

आवेदन के साथ आधार कार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति और डेथ अर्सेट्रनिंग कमेटी सीडीएसी समिति की तरफ से जारी प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा. आवेदन का प्रारूप रायपुर जिले के वेबसाइट www.raipur.gov.in में उपलब्ध हैं. रायपुर जिले के सभी तहसील कार्यालयों रायपुर, आरंग, अभनपुर, तिल्दा, खरोरा और नयापारा के तहसील कार्यालय में आवेदन जमा किए जा सकते हैं.

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सीडीएसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अतिरिक्त कलेक्टर गोपाल वर्मा की अध्यक्षता में डेथ अर्सेट्रनिंग कमेटी का गठन किया गया है. इस समिति में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, विभागाध्यक्ष, मेडिकल विभाग, जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज, रायपुर, विषय विशेषज्ञ सदस्य के रूप में बनाए गए है. सी.डी.ए.सी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यालय, रायपुर में सुबह 10.30 से शाम 5.30 तक जमा किया जा सकता है.

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समिति की तरफ से परीक्षण के बाद प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा. इसके लिए आवेदक को मोबाइल नंबर के एस.एम.एस के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी. निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर के कार्यालय से ले सकते हैं.

जिला चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक़ राजधानी रायपुर में 3500 से ज़्यादा लोगों की कोरोना से मौत हुई है. अब तक 1300 आवेदन का सीडेक सर्टिफ़िकेट बन गया है. फ़िलहाल दो हज़ार लोगों ने आवेदन किया है. आवंटन होने के बाद अब भुगतान (मुआवजा) भी किया जा रहा है.

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