अलवर। रेप के आरोपी फलाहारी बाबा के मामले में बहस पूरी हो गई है. छत्तीसगढ़ की युवती से बलात्कार के आरोप में राजस्थान के अलवर सेंट्रल जेल में बंद फलाहारी बाबा को गुरुवार को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-1 राजेंद्र शर्मा के सामने पेश किया गया.

कोर्ट में अपर न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनी. इस दौरान फलाहारी बाबा के वकील अशोक शर्मा ने युवती की ओर से बाबा पर लगाए गए यौन शोषण के आरोपों को गलत बताया. अशोक शर्मा ने कहा कि बाबा पर पुलिस पर लगाई गई धारा-376 (2 च) का आरोप नहीं बनता है. वहीं पीड़ित युवती के वकील हरिप्रकाश शर्मा और अनिल वशिष्ठ समेत लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह खटाना ने कहा कि फलाहारी बाबा पर गंभीर आरोप हैं. पुलिस ने मामले की जांच के बाद जो आरोप तय किए हैं, वे सही हैं.

इधर एडीजे शर्मा ने आरोप बहस सुनने के बाद कहा कि इस पर फैसला 22 जनवरी को आएगा. उन्होंने इस दिन रेप के आरोपी फलाहारी बाबा को न्यायालय में पेश करने के आदेश भी दिए.

बता दें कि कौशलेंद्र प्रपन्नाचारी यानि फलाहारी बाबा तब सुर्खियों में आ गए थे, जब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की एक युवती ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था. इसके बाद 23 सितंबर को फलाहारी बाबा को अलवर के मधुसूदन सेवा आश्रम से गिरफ्तार किया गया था.

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक बाबा ने उसे रात को अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ रेप किया.

फलाहारी बाबा का पूरा नाम जगतगुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी कौशलेंद्र प्रपन्नाचारी फलाहारी महाराज है. वो रामानुज संप्रदाय के साधु माने जाते हैं. राजस्थान के अलवर में इनका वेंकटेश दिव्य बालाजी धाम आश्रम है.